तबलीगी जमात मामला : 76 और विदेशियों को मिली जमानत

Tabligi Jamaat case: 76 more foreigners get bail
तबलीगी जमात मामला : 76 और विदेशियों को मिली जमानत
तबलीगी जमात मामला : 76 और विदेशियों को मिली जमानत
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नई दिल्ली, 9 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मार्च में निजामुद्दीन मरकज में जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए आठ अलग-अलग देशों के 76 विदेशी जमातियों को जमानत दे दी है।

साकेत कोर्ट की मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर ने उन्हें 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी।

इस हफ्ते की शुरूआत में इसी अदालत ने मलेशियाई, चीनी, ब्राजीलियाई, ऑस्ट्रेलियाई, फिजियन और फिलिपियन नागरिकों को जमानत दी थी, जो कोविड-19 पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वीजा मानदंडों और दिशानिदेशरें के कथित उल्लंघन में मंडली का हिस्सा थे।

इससे पहले गुरुवार को 60 मलेशियाई नागरिकों को सात-सात हजार रुपये जुमार्ना भरने के बाद रिहा कर दिया। याचिका समझौता प्रक्रिया के अंतर्गत हल्के आरोप स्वीकार करने के बाद अदालत ने उन्हें मुक्त किया।

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मामले के संबंध में 900 से अधिक विदेशी नागरिकों का नाम लिया है। हालांकि इन सभी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना साद कांधलवी और अन्य के खिलाफ 31 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेशों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है।

Created On :   9 July 2020 8:30 PM IST

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