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तबलीगी जमात मामला : एनआईए को मामले सौंपे जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित

हाईलाइट
- तबलीगी जमात मामला : एनआईए को मामले सौंपे जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित
नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तबलीगी जमात से संबंधित एक मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई नौ अक्टूबर तक के लिए यह कहते हुए स्थगित कर दी कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और न्यायाधीश तलवंत सिंह की एक डिविजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित इसी तरह के मामले को देखते हुए मामले को नौ अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।
तबलीगी जमात के लीडर मौलाना साद के खिलाफ दर्ज मामले को दिल्ली पुलिस से एनआईए को ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी। यह याचिका घनश्याम उपध्याय नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है।
इससे पहले सुनवाई की पिछली तारीख को, दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया था कि जांच नियमित रूप से चल रही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।