टाडा कोर्ट ने बढ़ाई दाऊद के गुर्गे फारूख टकला की CBI कस्टडी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। 1993 मुंबई ब्लास्ट का आरोपी यासीन मंसूर मुहम्मद फारूख उर्फ फारूख टकला को टाडा अदालत ने 28 तारीख तक की सीबीआई हिरासत पर भेज दिया है। सोमवार को सीबीआई ने न्यायाधीश जीए सानप के सामने टकला की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया कि 1993 के मुंबई धमाकों को लेकर कुछ अहम सुराग फारूख टकला ने दिए है। सीबीआई ने कोर्ट से तथ्यों की पुष्टी के लिए टकला की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। बता दें कि धमाकों के 25 साल बाद दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टकला को गिरफ़्तार किया गया था।
बयान सत्यापित करना चाहती सीबीआई
फारूख टकला को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई कस्टडी में पूछताछ के लिए भेजा गया था। सोमवार को टकला की कस्टडी खत्म हो रही थी। टाडा कोर्ट में पेश कर सीबीआई के वकील दीपक साल्वी ने टाडा जज सनप को बताया कि टकला से मुंबई धमाकों में उसकी और फरार चल रहे अन्य आरोपियों की भूमिका के बारे में पूछताछ अभी अधूरी है। कोर्ट को यह भी बताया गया कि फारूख पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। वकील ने कहा कि फारूख की कस्टडी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि सीबीआई को जो भी जरूरी जानकारी हाथ लगी है उसकी पुष्टी कराई जा सके।
न्यायाधीश ने अस्वीकार की बचाव पक्ष की अपील
वहीं टकला की वकील फरहाना शाह ने कहा कि उनके मुवक्किल की पुलिस हिरासत बढाने की जरुरत नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने पहले कहा था कि उसके पास मामले को लेकर सारी जानकारी है। इस बीच उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल को उसके परिवारवालों से मिलने की इजाजत दी जाए। जिसे न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को उसके वकील से मिलने की इजाजत दी गई है। उसे पुलिस हिरासत में परिवारवाले से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। यह कहते हुए न्यायाधीश ने टकला की हिरासत को 28 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया।
1993 में मुंबई में हुए थे 12 ब्लास्ट
12 मार्च 1993 को मुंबई में एयर इंडिया बिल्डिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, झावेरी बाजार, होटल सीरॉक, होटल जुहू सेंटर समेत कई जगहों पर एक के बाद एक 12 बम ब्लास्ट हुए थे। इन ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई में पहला बम ब्लास्ट 1 बजकर 29 मिनट पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की बिल्डिंग के बाहर हुआ था, जिसमें 84 लोग मारे गए थे। इसके बाद से 1 घंटे तक मुंबई में 12 जगह बम ब्लास्ट हुए। इनमें से एक ब्लास्ट शिवसेना बिल्डिंग के बाहर भी हुआ था।
100 लोगों को सुनाई गई थी सजा
इस मामले की सुनवाई 2005 से शुरू हुई थी और 2007 में मुंबई की TADA कोर्ट ने 100 लोगों को सजा सुनाई और 23 लोगों को बरी कर दिया। इस मामले में याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2015 में फांसी दी गई। इसी केस में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को भी अवैध हथियार रखने का दोषी पाया गया था और कोर्ट ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई थी। मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम है, जो 1995 से ही फरार है।
Created On :   19 March 2018 11:51 PM IST