केन्द्र ने SC से कहा- पूर्व PM राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं कर सकते रिहा

The Central Government said to the Supreme Court that we can not release killers of Rajiv Gandhis
केन्द्र ने SC से कहा- पूर्व PM राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं कर सकते रिहा
केन्द्र ने SC से कहा- पूर्व PM राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं कर सकते रिहा
हाईलाइट
  • पिछले 27 सालों से जेल में बंद है राजीव गांधी के हत्यारे
  • पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की नहीं होगी रिहाई !
  • राष्ट्रपति पहले ही रिहाई की एक याचिका को खारिज कर चुके हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज पेश कर रिहाई का विरोध किया है। राजीव गांधी हत्याकांड के सातों दोषी पिछले 27 साल से जेल में सजा काट रहे हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से कहा था कि वह तमिलनाडु सरकार की तरफ से दोषियों की रिहाई की अपील पर अपनी राय बताएं। उच्च अदालत की संवैधानिक पीठ के जजों ने 2015 में कहा था कि दोषियों को बिना केन्द्र सरकार की सहमति के रिहा नहीं किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अतिरिक्त दस्तावेज दिया है और इनकी रिहाई का विरोध किया है। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने तमिलनाडु सरकार को अपने इस फैसले के बारे में 18 अप्रैल को ही अवगत कर दिया था।

Created On :   10 Aug 2018 10:04 AM GMT

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