अदालत ने पूछा- कथित बलात्कारी जमानत के समय पीड़िता के आईवीएफ उपचार का खर्चा क्यों उठाएगा ?

The court asked- Why would the alleged rapist bear the expenses of the IVF treatment of the victim at the time of bail?
अदालत ने पूछा- कथित बलात्कारी जमानत के समय पीड़िता के आईवीएफ उपचार का खर्चा क्यों उठाएगा ?
नई दिल्ली अदालत ने पूछा- कथित बलात्कारी जमानत के समय पीड़िता के आईवीएफ उपचार का खर्चा क्यों उठाएगा ?
हाईलाइट
  • मामला लंबित

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला के साथ बलात्कार करने और उसे दो बार गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी है, क्योंकि पीड़िता के दावे अदालत में खारिज हो गए थे।

महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था और रिंग समारोह के बाद आरोपी द्वारा दो बार गर्भपात कराया गया था। आरोपी मंगेश कुमार के वकील संजीव मलिक ने कोर्ट को बताया कि महिला अपनी पहली शादी छुपा रही थी, जिसका तलाक का मामला साकेत कोर्ट में लंबित है।

उन्होंने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने महिला के साथ शादी की थी और वह कोई रिंग समारोह नहीं था। उसने अपनी पहली शादी और तलाक की कार्यवाही के बारे में खुलासा नहीं किया। जनवरी 2021 में, उसने अपना जन्मदिन भी कुमार के घर पर मनाया। उसने उस जगह के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं दिया है जहां उसका जबरन गर्भपात कराया गया था। उसने भी बेईमानी और धोखाधड़ी से आईवीएफ उपचार के बारे में जानकारी छुपाई। वह, कुमार के साथ, आईवीएफ उपचार के लिए गई, क्योंकि वह एक बच्चा चाहते थे। इससे पता चलता है कि वह शादीशुदा थे। यदि आरोपी और शिकायतकर्ता एक जोड़े की तरह रहने का इरादा नहीं रखते थे, तो क्यों शिकायतकर्ता आईवीएफ सेंटर के लिए आरोपी के साथ जाएगी?

अदालत ने कहा कि महिला आईवीएफ केंद्र में इलाज छिपा रही थी और दस्तावेजों में उसे कुमार की पत्नी बताया गया था। इसने यह भी कहा कि महिला के वकील का यह तर्क कि उसके पहले गर्भपात के बाद, उसे इलाज के झूठे बहाने धोखे से आईवीएफ केंद्र ले जाया गया, विश्वास करने योग्य नहीं था। उनकी रिंग सेरेमनी की भी दो तारीखें थीं जो मुमकिन नहीं था।

अदालत ने जमानत देते हुए कहा, शिकायतकर्ता उस क्लिनिक या अस्पताल का नाम भी बताने में विफल रही जहां उसके दो गर्भपात किए गए थे। साथ ही दो सगाई समारोह क्यों होंगे। 6 जून 2020 को सरकारी अस्पताल में काम करने वाले मंगेश कुमार ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए महिला से मुलाकात की और बताया कि उसकी पत्नी की 2018 में मौत हो गई थी।

महिला ने अपने बयान में कहा था कि उसने कुमार से शादी करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका तलाक का मामला लंबित था और उसके पहले विवाह से उसके दो बच्चे हैं। महिला ने आरोप लगाया था- लेकिन कुमार जिद करता रहा। एक बार वह मुझे अपनी छोटी बहन के घर वसंत विहार ले गया। मैंने उसके परिवार को बताया कि मेरे तलाक का मामला लंबित है। इस पर उसकी बहन ने मुझे बताया कि वह दिल्ली पुलिस में एसआई है और कुछ नहीं होगा। अगस्त 2020 में, मेरे परिवार ने कुमार के परिवार से मुलाकात की और उनकी बहन ने हमें रिंग सेरेमनी करने के लिए कहा, जिस पर मैं सहमत हो गई। जनवरी 2021 में आरोपी मुझे अपनी बहन के घर ले गया और शामक मिला जूस पिलाया। मैं बेहोश हो गई और जब मैं होश में आई तो कुमार ने मेरा यौन शोषण किया।

महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि वह गर्भवती हो गई और आरोपी ने उसका गर्भपात करा दिया। उसकी शिकायत पर मंगेश कुमार के खिलाफ चाणक्यपुरी थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।

 

आईएएनएस

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Created On :   17 Jan 2023 6:30 PM GMT

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