शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर WhatsApp को SC ने भेजा नोटिस

The Supreme court has issued the notice to Whats app Messenger
शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर WhatsApp को SC ने भेजा नोटिस
शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर WhatsApp को SC ने भेजा नोटिस
हाईलाइट
  • WhatsApp को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस।
  • कंपनी को चार सप्ताह के भीतर फाइल करना होगा जवाब।
  • भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर जारी हुआ नोटिस।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp कंपनी को जमकर फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ये नोटिस WhatsApp कंपनी द्वारा भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्ति नहीं करने को लेकर भेजा है। नोटिस में कोर्ट ने कंपनी से चार सप्ताह के भीतर जवाब फाइल करने के लिए कहा है।

 

 

इससे पहले WhatsApp ने केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया था कि कंपनी भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन करेगी। कंपनी ने यह भी कहा था कि देश में व्यापक नेटवर्क के मद्देनजर वह आम जनता की शिकायत पर कदम उठाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करेगा, लेकिन अब तक कंपनी की ओर से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक WhatsApp ने सरकार को सूचित किया है कि वह विभिन्न स्तरों पर हिंसा फैलाने वाले फर्जी संदेशों के खिलाफ कदम उठा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से WhatsApp के सीईओ मिले थे। 

 

Created On :   27 Aug 2018 7:23 AM GMT

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