उत्तर प्रदेश न्यूज: कोर्ट ने 19 साल बाद सुनाया फैसला, सपा विधायक रमाकांत यादव को हुई एक साल की जेल

- थाने के सामने रमाकांत ने किया चक्काजाम
- रमाकांत यादव को तीन धाराओं में सुनाया फैसला
- कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनी दलीले
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट ने एक साल की सजा और कुल 3800 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला एमपी एमएलए लोअर अदालत ने सुनाया है। उनपर आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम करने के आरोप लगे थे। बता दें कि वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे।
शासकीय काम में हुआ बाधा उत्पन्न
यह निर्णय एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को दिया है। रमाकांत यादव 6 अप्रैल 2006 को सुबह सात बजे करीब ढाई सौ समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे, जहां पर उन्होंने थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। थाना प्रभारी पर यादव ने एक समर्थनक को छुड़वाने का दबाव बनाया जा रहा था। इस दौरान थाना प्रभारी ने रमाकांत यादव की बात नहीं सुनी तो उन्होंने उसके बाद दीदारगंज खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। इस वजह से शासकीय काम में बाधा उत्पन्न हुई।
इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और इसके बाद रमाकांत यादव समेत तीन लोगों को खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। कार्यवाही के दौरान अभियोजन के पक्ष में कुल छह गवाह पेश हुए। इस कार्यवाही के दौरान दो अन्य आरोपियों की मौत हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनी। इसके बाद अदालत ने यादव को दोषि पाया और उन्हें एक साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही 3800 रुपए का जुर्माना लगाया।
इस धारा में यादव के समर्थक को किया गिरफ्तार
संयुक्त निदेशक अभियोजन शमशाद हसन ने इस मामले को लेकर कहा, सोमवार को एमपी एमएलए लोअर कोर्ट ने विधायक रमाकांत यादव को दोषि पाया है। उनपर अपने समर्थकों के साथ थाना घेरने का आरोप था। यादव अपने समर्थन का छुड़वाना चाहते थे क्योंकि उनके समर्थक को पुलिस ने धारा 25 के तहत अरेस्ट किया हुआ था। ऐसा नहीं होने पर रमाकांत यादव और उनके हथियार बंद कार्यकर्ताओं ने सरकारी काम में बाधा डाली और सड़क पर जाम लगा दिया था।
इन धाराओं में सुनाई सजा
एमपी-एमएलए लोअर कोर्ट ने रमाकांत यादव के खिलाफ धारा 145, इसके तहत तीन माह की सजा और 1000 रुपए जुर्माना, धारा 186 के तहत एक माह की सजा और 500 रुपए जुर्माना और धारा 353 के अंतर्गत एक साल का जेल कारावास और 2000 रुपए जुर्माना। इसके साथ ही धारा 341 के तहत एक माह की साधारण जेल और 300 रुपए जुर्माना में सपा विधायक को सजा सुनाई है।
Created On :   16 Sept 2025 1:09 AM IST