- क्रिकेटर युवराज सिंह समेत मशहूर लोगों को हाईकोर्ट की नसीहत, कहा- सोच-समझकर बोलें
- नरेंद्र मोदी मुझे नहीं डरा सकते हैं, इसका एकमात्र कारण है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं: राहुल गांधी
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 'मन की बात'
- चिराग पासवान ने खुद को बताया शबरी का वंशज, राम मंदिर के निर्माण के लिए दिए 1.11 लाख रुपये
- असम: कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन का हुआ विस्तार, बीपीएफ और राजद शामिल
मप्र विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 28 दिसंबर से

हाईलाइट
- मप्र विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 28 दिसंबर से
भोपाल, 25 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में होगा। यह सत्र तीन दिवसीय होगा और 28 से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान विधानसभाध्यक्ष के निर्वाचन के साथ नवनिर्वाचित विधायकांे केा शपथ दिलाई जाएगी।
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने सरकार के प्रस्ताव पर विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। यह सत्र 28 से 30 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान विधानसभाध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष का चुनाव हेागा और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में निर्वाचित 28 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
सूत्रों का कहना है कि इस सत्र में मध्य प्रदेश धर्म स्वातं˜य विधेयक-2020 पर भी चर्चा हो सकती है। धर्मांतरण और लव जिहाद को रोकने के लिए लाने का सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है और उसी क्रम में कानून बनाने की बात चल रही है। इसके अलावा बजट का अनुपूरक अनुमान सदन में पेश किया जा सकता है।
एसएनपी-एसकेपी
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।