गोरखपुर दंगा: इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका, CM योगी पर नहीं चलेगा केस

Today hearing on cm Yogi for Gorakhpur riots in Allahabad highcourt
गोरखपुर दंगा: इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका, CM योगी पर नहीं चलेगा केस
गोरखपुर दंगा: इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका, CM योगी पर नहीं चलेगा केस

डिजिटल डेस्क, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गोरखपुर दंगों के आरोप में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाए जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि योगी के खिलाफ कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा। बता दें इस मामले में हाइकोर्ट ने पिछले साल 18 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यूपी सरकार ने पहले ही अभियुक्त बनाने से किया था मना


हालांकि इस मामले में राज्य सरकार ने पहले ही योगी आदित्यनाथ को अभियुक्त बनाने से मना कर दिया था, राज्य सरकार ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। इसके बाद में मामले की सीआईडी क्राइम ब्रांच से जांच हुई और फिर सरकार की ओर से हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बिना किसी जांच और कार्रवाई के ही सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार की और उस पर सुनवाई की।

 

 

राज्य सरकार ने लगाई थी क्लोजर रिपोर्ट

 

गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे में दो लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। याचिकाकर्ताओं के वकील एसएफए नकवी कहते हैं, "इस मामले में राज्य सरकार ने क्लोज़र रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन हमारी इस आपत्ति के बाद कि सरकार के मुलाजिम अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कैसे करेंगे? कोर्ट ने सरकार से दोबारा जवाब तलब किया, सुनवाई पूरी हुई और अब फैसले की घड़ी आ गई है। इसके अलावा सीआईडी क्राइम ब्रांच की बजाय किसी अन्य एजेंसी से भी जांच कराने की हमारी मांग है।"

 

 

इन लोगों ने दर्ज कराई थी FIR

 
इस मामले में दर्ज FIR में आरोप है कि तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी ने रेलवे स्टेशन के पास भड़काऊ भाषण दिया था और उसी के बाद दंगा भड़क गया था। इस मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए गोरखपुर के एक पत्रकार परवेज परवाज और सामाजिक कार्यकर्ता असद हयात ने याचिका दाखिल की थी। 

 

सीएम योगी बोले 10 महीनों में नहीं हुए एक भी दंगे

 

बता दें कि सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि पिछले 10 महीनों में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ है। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बार में कहा, देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य होने के बावजूद शासन चलाने मुझे कोई समस्या नहीं है। योगी ने कहा कि पहले यहां अपराध और अपहरण एक उद्योग था वह अब बंद हुआ।

 
 
गोरखपुर दंगे के प्रत्यक्षदर्शी परवेज परवाज ने कहा कि "मैंने अपनी आंखों से देखा था कि रेलवे स्टेशन के पास मंच पर ये लोग भाषण दे रहे थे और एक के बदले 10 मुसलमानों को मारने जैसी बातें कह रहे थे। इतने सबूत होने के बाद आश्चर्य है कि सरकार को कुछ भी नहीं मिला, ये समझ से परे है।  

Created On :   22 Feb 2018 4:13 AM GMT

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