आधार न होने पर किसी विद्यार्थी को एडमिशन न देना गैरकानूनी: UIDAI
- यूआईडीएआई ने राज्यों के सचिव को एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर कहा कि आधार न होने पर बच्चों का एडमिशन न रोकें।
- यूआईडीएआई ने स्कूलों से कहा है कि स्कूल परिसर में विशेष कैंप लगाकर छात्रों के आधार एनरोलमेंट और अपडेशन कराए जाने चाहिए।
- यूआईडीएआई ने स्थानीय बैंकों
- डाक घरों
- राज्य के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से भी समन्वय करने को कहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधार अथॉरिटी ने आधार कार्ड न होने पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश न देने को गैरकानूनी बताया है। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की तरफ से कहा गया है कि आधार के अभाव में कोई भी स्कूल किसी छात्र को दाखिला देने से मना नहीं कर सकता है। यूआईडीएआई ने स्कूलों से कहा है कि स्कूल परिसर में विशेष कैंप लगाकर छात्रों के आधार एनरोलमेंट और अपडेशन कराए जाने चाहिए। यूआईडीएआई ने स्थानीय बैंकों, डाक घरों, राज्य के शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से भी समन्वय करने को कहा है।
यूआईडीएआई ने राज्यों के सचिव को एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि कुछ मामलों में ये देखन को मिला है कि आधार न होने के कारण कुछ स्कूलों ने बच्चों के एडमिशन लेने से ही मना कर दिया। सर्कुलर में लिखा गया है कि आधार के आभाव में किसी भी बच्चे को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
यूआईडीएआई ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा करना गैरकानूनी काम की श्रेणी में आता है। किसी भी बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने और अन्य सुविधाओं के लिए सिर्फ आधार न होने के कारण वंचित नहीं किया जा सकता है।
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Created On :   5 Sept 2018 4:20 PM IST