उन्नाव गैंग रेप: पॉक्सो एक्ट में चल रहे केस की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Unnao rape case highcourt stop the trial filed under POCSO Act
उन्नाव गैंग रेप: पॉक्सो एक्ट में चल रहे केस की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
उन्नाव गैंग रेप: पॉक्सो एक्ट में चल रहे केस की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उन्नाव गैंग रेप केस में पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि केस की सुनवाई विशेष अदालत सीबीआई लखनऊ में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया सरकार शुरू करे। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से जांच की प्रगति रिपोर्ट 30 मई तक पेश करने के लिए आदेश दिए हैं। बता दें कि इससे पूर्व उन्नाव कांड में चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की पीठ के समक्ष सीबीआई ने अब तक की गई जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की। 

 

जांच की निष्पक्षता पर सवाल

एक याचिका में पीड़िता की मां की ओर से कहा गया कि उसने पति की हिरासत में हुई मौत के मामले में जो तहरीर दी थी उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वहीं जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी एफआईआर में  तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। यह मुकदमा सीबीआई ने दर्ज किया है। पीड़िता की मां ने जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से भी हाईकोर्ट में अर्जी प्रस्तुत कर कहा गया कि पूरी कार्रवाई एकतरफा हो रही है, आरोपी का पक्ष नहीं सुना जा रहा है।

 

तेजी से चल रही सुनवाई

इस केस में सीबीआई के वकील का कहना है कि पॉक्सो एक्ट के तहत उन्नाव की पॉक्सो अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई बहुत तेजी की जा रही है। यदि सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले इस केस में कोई नतीजा आ गया तो जांच निरर्थक हो जाएगी। विशेष सीबीआई अदालत को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा कि वह एकमात्र इस मामले के लिए अधिसूचना जारी करे ताकि हाईकोर्ट सुनवाई की इजाजत सीबीआई अदालत को दे सके। 

इस मामले के न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने भी सीबीआई की मांग का समर्थन किया है। पीड़िता की मां की ओर से अधिवक्ता डीआर चौधरी ने पक्ष रखा। 

 

सेंगर से आमने-सामने बैठाकर दोबारा पूछताछ

वहीं उन्‍नाव रेप कांड में आरोपी BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर CBI ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। रेप पीड़िता के पिता को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने के आरोप में कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी बनाया गया है। रेप पीड़िता के पिता का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें दिखाया गया था कि थाने में किस प्रकार मेडिकल जांच हो रही है और कैसे विधायक का भाई वहीं बैठा हंस रहा है। बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सीबीआई के सामने कुबूल किया है कि उसने किसी को फंसाने के लिए नहीं बल्कि मामले की जानकारी के लिए फोन किया था। सीबीआई ने विधायक और पूर्व में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया व केपी सिंह को आमने-सामने बैठाकर दोबारा पूछताछ की। सेंगर की दो दिन की रिमांड मंगलवार को पूरी हो जाएगी।  


कोर्ट में कहा गया कि रिमांड के दौरान इस बात की भी जानकारी ली जानी है कि फर्जी कट्टे की बरामदगी में किन-किन लोगों का हाथ है तथा यह असलहा किसने उपलब्ध कराया था? इस पर अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए तीन दिन का रिमांड बढ़ाना आवश्यक है।

Created On :   22 May 2018 2:52 AM GMT

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