बाबरी विध्वंस केस : कल्याण सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत

बाबरी विध्वंस केस : कल्याण सिंह को 2 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत
हाईलाइट
  • 2 लाख के मुचलके पर अदालत ने दी जमानत
  • बाबरी विध्वांस केस में कल्याण सिंह की पेशी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। बाबरी विध्वंस मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सीबीआई की विशेष कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सिंह को दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कल्याण सिंह के खिलाफ 153ए, 153बी, 295 आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत नियम विरुद्ध इकट्ठा होने,धार्मिक भावनाओं को भड़काने, आपराधिक साजिश में आरोप भी तय हुए हैं। इस मामले में कोर्ट में रोज मुकदमा चलेगा। 

इससे पहले शुक्रवार को कल्याण सिंह सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे। पेश होते ही उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल कर दी थी। बाबरी विध्वंस केस में भाजपा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती पर भी आरोपी है। कल्याण सिंह इससे पहले राजस्थान के राज्यपाल थे इस कारण उन्हें पेशी से छूट मिली हुई थी। अब वह राज्यपाल नहीं हैं। 

क्या है मामला ?

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तब कल्याण सिंह उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने वादा किया था कि वह बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं होने देंगे। इसके बावजूद कारसेवकों ने मस्जिद को गिरा दिया था। इस घटना के बाद कल्याण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। 

Created On :   27 Sep 2019 11:38 AM GMT

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