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उप्र : बुजुर्ग की हत्या मामले में दोषी युवक को उम्रकैद

बांदा, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में जिले की एक अदालत ने 23 साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में दोषी पाए गए एक युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने शुक्रवार को बताया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सप्तम) की अदालत ने 21 नवंबर, 1996 की रात सोते समय घर में घुस कर सरजू कुशवाहा (70) की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में दोषी पाए गए युवक राजा कुंजड़ा को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हत्या की पृष्ठभूमि में उन्होंने बताया, धोखाधड़ी कर बुजुर्ग सरजू की आठ बिस्वा जमीन राजा और उसके पिता करीम कुंजड़ा ने अपने नाम लिखवा लिया था। उस विवाद में समझौता न करने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। मृतक सरजू के बेटे कुलदीप ने राजा के पिता करीम को भी नामजद किया था, मगर मुकदमे के दौरान उसकी मौत हो गई थी।