वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस करेगी सरकार पर 10 हजार करोड़ का मानहानि दावा

Videocon will file defamation claim against government for his loss
वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस करेगी सरकार पर 10 हजार करोड़ का मानहानि दावा
वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस करेगी सरकार पर 10 हजार करोड़ का मानहानि दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी वीडियोकॉन टेलीकम्यूनिकेशंस सरकार के खिलाफ 10 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा दावा करने की योजना बना रही है। कंपनी से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है कि टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद कंपनी ने यह फैसला किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक आदेश में ए. राजा के कार्यकाल के दौरान आवंटित 122 दूरसंचार लाइसेंस रद्द कर दिया था। जिनमें से 15 लाइसेंस वीडियोकॉन के थे। कंपनी ने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया था।

 

 

पिछले साल एयरटेल को बेचा स्पेक्ट्रम

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वीडियोकॉन ने नीलामी में भाग लिया और नवंबर 2012 में उसे 1800 मेगाहर्ट्ज़ 2जी श्रेणी में बिहार, उत्तर प्रदेश पूर्व, उत्तर प्रदेश पश्चिम, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए 2221.44 करोड़ रुपये में लाइसेंस खरीदा था। हालांकि कंपनी स्पेक्ट्रम के बढ़ते खर्च के कारण कारोबार में टिक नहीं सकी और उसने अपना स्पेक्ट्रम पिछले साल एयरटेल को बेच दिया। 

 


कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के करीबी ने कहा, कंपनी को हुए नुकसान का अनुमान 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है, कंपनी इसका कैल्कुलेशन कर रही है। कंपनी को इस दूरसंचार सेवा कारोबार के लिए करीब 25 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा था। दूरसंचार लाइसेंस रद्द होने से उसे भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। 2जी मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने 2008 के टूजी माबाइल फोन सेवा लाइसेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े मामले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा समेत सभी आरोपियों को 21 दिसंबर 2017 को बरी कर दिया है।

 

 

सभी आरोपी हो चुके बरी

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के 2जी घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक नेता कनिमोझी समेत 19 आरोपियों को बीते 21 दिसंबर को बरी कर दिया है। अंतिम रिपोर्ट में आरोपियों के रूप में 10 व्यक्तियों और नौ कंपनियों का नाम लिया गया था। इस मामले में बरी किए गए अन्य लोगों में दूरसंचार विभाग के पूर्व सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के पूर्व निजी सचिव आरके चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के प्रोमोटर्स शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका हैं। 

इनके अलावा यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह आरएडीएजी के तीन शीर्ष कार्यकारी अधिकारी गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा, हरी नायर, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आसिफ़ बलवा और राजीव अग्रवाल, कलैग्नार टीवी के निदेशक शरद कुमार, बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी और पी. अमीरथम को आरोप मुक्त किया गया है। अदालत ने तीन कंपनियों स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड और यूनिटेक वायरलेस तमिलनाडु लिमिटेड को भी आरोपों से बरी कर दिया है।  
   

Created On :   24 Dec 2017 12:15 PM IST

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