कुलभूषण की मां और पत्नी के वीजा पर सस्पेंस, आवेदन फिलहाल प्रक्रिया में

visa applications of Kulbhushan jadhav mother and his wife  received by Pakistan
कुलभूषण की मां और पत्नी के वीजा पर सस्पेंस, आवेदन फिलहाल प्रक्रिया में
कुलभूषण की मां और पत्नी के वीजा पर सस्पेंस, आवेदन फिलहाल प्रक्रिया में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण यादव की मां और उनकी पत्नी के वीजा आवेदन पाकिस्तान को मिल गए है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि वीजा को कब तक मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल आवेदन पर कार्रवाई चल रही है।


फैसल का ट्वीट

फैसल ने अपने ट्वीट में लिखा है, "कमांडर जाधव की मां और पत्नी के वीजा आवेदन मिले हैं जो मानवीय आधार पर आना चाहते हैं." इससे पहले पाकिस्तान ने गुरुवार को नई दिल्ली में अपने उच्चायोग को निर्देश दिया कि भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां को वीजा जारी किया जाए।

 

विदेश मंत्री का ट्वीट

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बारे में ट्वीट किया था। ट्विटर पर सुषमा स्वराज ने लिखा था कि पाकिस्तान की सरकार ने सूचित किया है कि वे कुलभूषण की मां और पत्नी को वीजा देंगे। मैंने इस बारे में जाधव की मां अवंतिका जाधव से बात की है और उन्हें इस बारे में बताया है।

 

पाकिस्तान की इजाजत

10 नवंबर को पाकिस्तान ने जाधव को अपनी पत्नी से मानवतावादी आधार पर मिलने की इजाजत दी थी, लेकिन मां से मिलने के फैसला विचाराधीन था। पाकिस्तान ने बार-बार जाधव तक वाणिज्य दूतावास पहुंच मुहैया कराने के भारत के अनुरोध को खारिज़ किया है। उसका कहना है कि जासूसी से संबंधित मामलों में ये लागू नहीं होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान की इस पेशकश को अमेरिका के गुपचुप प्रयासों से जोड़ा था। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि ऐसा विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर किया गया है।

 

किस्तान का दावा

पाकिस्तान का दावा है कि भारतीय नौसेना का कमांडर जाधव भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी, रिसर्च एंड एनलिसिस विंग(रॉ) के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तानी सेना ने कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को गिरफ्तार किया था। जधाव पर पाकिस्तान ने जासूसी करने के आरोप लगाए है। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान के मशकेल क्षेत्र से एक काउंटर-इंटेलिजेंस ऑपरेशन के माध्यम से पकड़ा गया था।

 

फांसी पर लगी है रोक

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस पर रोक लगा दी है।

Created On :   17 Dec 2017 1:50 PM IST

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