रथयात्रा: कोलकाता HC का आदेश खारिज, अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी BJP
- अमित शाह भी मौजूद रहने वाले थे रथयात्रा में
- कोलकाता HC ने लगाई थी रथयात्रा पर रोक
- पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को राहत
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को राहत मिलती नजर आ रही है। भाजपा की रथयात्रा पर कोलकाता हाईकोर्ट (HC) की रोक के आदेश को हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने खारिज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार को फटकार लगाने के साथ ही कोर्ट ने 14 दिसंबर तक इस मामले पर रिपोर्ट जमा करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि उसे भाजपा के प्रार्थना पत्र का जवाब देना उचित क्यों नहीं समझा?
शुक्रवार को हुई सुनवाई में डिविजन बेंच ने कहा कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भाजपा के तीन प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर इस मामले पर चर्चा करेंगे। मीटिंग 12 दिसंबर के पहले की जानी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में भाजपा तीन रथयात्राएं निकालने वाली थी, जिसमें पार्टी चीफ अमित शाह भी मौजूद रहने वाले थे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के अनुमति न देने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।
तय कार्यक्रम के मुताबिक भाजपा कूचबिहार से 7 दिसंबर को रथयात्रा की शुरुआत करने वाली थी। इसके ठीक दो दिन बाद 9 दिसंबर को दूसरी यात्रा 24 परगना और 14 दिसंबर को तीसरी यात्रा बीरभूमि के तारापीठ से निकाली जानी थी। यात्रा निकालने के लिए भाजपा ने सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा था, लेकिन सरकार ने उस पत्र का जवाब ही नहीं दिया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था, हाईकोर्ट ने रथ यात्राओं पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इस आदेश के खिलाफ भाजपा ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज कर दिया है।
Created On :   8 Dec 2018 8:55 AM IST