Sambhal Jama Masjid Case: हिंदू पक्ष बोला - 'ये मस्जिद कहेंगे तो हम मंदिर कहेंगे', कोर्ट ने सुनाया बड़ा आदेश, अब विवादित ढांचा कहलाएगी जामा मस्जिद

डिजिटल डेस्क, प्रयागराज। यूपी के संभल स्थित जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष मस्जिद कहेंगे तो हम मंदिर कहेंगे। उन्होंने राम मंदिर मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उस केस में बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा ही कहा गया था।
इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने स्टेनोग्राफर को मस्जिद की जगह विवादित ढांचा लिखने को कहा। वहीं मस्जिद कमेटी की अर्जी पर हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 10 मार्च को करेगा।
मस्जिद ने की एएसआई की रिपोर्ट खारिज करने की मांग
उधर, सुनवाई के दौरान एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराई। ASI ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया।
कमेटी का कहना है कि मस्जिद में साफ-सफाई शुरू हो गई है, लेकिन नमाज के लिए सफेदी की भी परमिशन दी जाए। इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट से एएसआई की रिपोर्ट खारिज करने की मांग भी की। उसका कहना है कहा कि एएसआई गार्जियन है, मालिक नहीं।
सफेदी की जरूरत नहीं - ASI
ASI के वकील ने कहा कि हमने सफेदी की जरूरत मस्जिद में नहीं देखी है। पिछली सुनवाई में ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सफेदी की जरूरत नहीं है, सफाई कराई जा सकती है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को ASI की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने की अनुमति दी थी।
दरअसल, मस्जिद कमेटी ने अर्जी दायर करके रमजान महीने देखते हुए जामा मस्जिद की सफेदी और सफाई की मांग की थी। जिसके बाद 28 फरवरी को जारी आदेश में कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद कैंपस की सफाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन रमजान से पहले सफेदी करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने और इसकी स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 सदस्यों वाली एएसआई टीम के गठन का आदेश भी दिया था।
Created On :   4 March 2025 10:23 PM IST













