Mumbai Train Blast Case: SC ने लगाई बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के 12 आरोपियों को किया था बरी

- सुप्रीम कोर्ट ने पलटा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
- 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को दोबारा नहीं भेजा जाएगा जेल- अदालत
- महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर की थी याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट से जुड़े सभी 12 आरोपियों को बरी करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है। इसी के साथ अदालत ने साफ कहा कि आरोपियों की दोबारा गिरफ्तारी नहीं होगी। दरअसल, हाई कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई कर सभी आरोपियों को छोड़ने का आदेश दिया था। 12 में से 2 आरोपियों को नागपुर सेंट्रल जेल से रिया भी कर दिया गया था। लेकिन अब SC ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि, उच्चतम न्यायालय ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इसी के साथ सभी को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय भी दिया गया है।
Supreme Court stays Bombay High Court judgement that acquitted twelve accused persons in connection with the 2006 Mumbai train blasts pic.twitter.com/A8KDPYBceI
— ANI (@ANI) July 24, 2025
कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच की ओर से की गई। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जा सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। बरी किए गए सभी 12 आरोपी फिर से गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को मिसाल की तरह नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि MACOCA के अन्य मामलों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
2006 में क्या हुआ था?
यह केस साल 2006 का है। मुंबई की सात अलग-अलग लोकल ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। यह ट्रेनें मुंबई की पश्चिम रेलवे लाइन पर चल रही थीं। इस वस्फोर्ट में 180 से भी अभिक लोगों की मौत हुई थी। वहीं, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
Created On :   24 July 2025 12:09 PM IST