चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट के लिए चुनाव आयोग को निर्देश पर विचार से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट के लिए चुनाव आयोग को निर्देश पर विचार से इनकार
  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग को ठुकराया
  • याचिका में ईवीएम स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट की मांग
  • सुको ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को नियंत्रित करने वाले स्रोत कोड के स्वतंत्र ऑडिट के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी।

सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता, मुंबई स्थित वकील सुनील अह्या से पूछा, "हमारे पास इस पर संदेह करने के लिए क्या सामग्री है?" याचिकाकर्ता ने पीठ को बताया, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, कि उन्होंने आरटीआई आवेदन दायर किया था और सभी ईवीएम के स्रोत कोड के ऑडिट के लिए मानक स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग को उनके कई अभ्यावेदन भी अनुत्तरित रहे।

उन्होंने कहा, "उन्होंने किसी विशेष मानक का पालन या खुलासा नहीं किया है। किसी भी ऑडिट को सार्थक होने के लिए एक मान्यता प्राप्त मानक के अनुसार होना चाहिए। स्रोत कोड ईवीएम प्रणाली का मस्तिष्क है। यह लोकतंत्र के अस्तित्व के बारे में है।"

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, ऐसी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में ईवीएम स्रोत कोड का स्वतंत्र रूप से ऑडिट नहीं किया जा रहा है या हैश फ़ंक्शन हस्ताक्षर नहीं हैं। इस पर अदालत ने टिप्पणी की, "यह सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे खतरा हो सकता है और इसका दुरुपयोग हो सकता है।"

अपने आदेश में कहा, "वर्तमान में, याचिकाकर्ता ने यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई कार्रवाई योग्य सामग्री नहीं रखी है कि चुनाव आयोग ने संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन किया है।"

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि "जिस तरीके से सोर्स कोड का ऑडिट किया जाना चाहिए या ऑडिट को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए, वह चुनाव की अखंडता से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है, जो चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में आयोजित किए जाते हैं।" याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया गया, "ऐसे नीतिगत मुद्दे पर, हम याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए निर्देश जारी करने के इच्छुक नहीं हैं।"

आईएएनएस

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Created On :   22 Sep 2023 12:24 PM GMT

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