दिल्ली शराब नीति घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित, अब 20 सितंबर को दिल्ली CM पर आएगा फैसला
- दिल्ली शराब नीति मामले में घिरे सीएम अरविंद केजरीवाल
- सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला
- 20 सिंतबर को केजरीवाल की जमानत पर आएगा फैसला
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में घिरे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनावाई हुई थी। जस्टिस सूर्यकांक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बैंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें पेश की।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि मैं कुछ तारीखों के बारे में बताना चाहता हूं। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपने जमानत के संबंध में विस्तृत बातों का उल्लेख किया है। साथ ही लॉ कमीशन की रिपोर्ट तक का जिक्र किया है। इस पर सिंघवी ने कहा, "मैं इन विस्तृत बातों की बजाय सिर्फ कुछ तारीखों के बारे में बताना चाहता हूं। इससे साफ दिखता है कि अरविंद केजरीवाल को बाहर आने से रोकने के लिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है।"
केजरीवाल के वकील ने पेश की दलीलें
इसके बाद सिंघवी ने आगे कहा कि पीएमएलए कोर्ट से दो बार केजरीवाल को रिलीज ऑर्डर आ चुका था। लेकिन, उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक कानून में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। वह चाहें जेल के बाहर भी रहे लेकिन मुकदमें में कोई अड़चन नहीं आएगी। इसके बाद जज ने कहा कि यह बातें अंतरिम जमानत देने के लिए कही गई हैं। केस के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कही गई है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका बड़ी बेंच को भेजी थी। लेकिन उन्होंने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।
कोर्ट में सीबीआई के वकील एस वी राजू ने कहा कि हमारे हर पक्ष में जाने वाली बातें लिखी होती है। लेकिन सिंघवी केवल गिनी चुनी बातों के बारे में बता रहे हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि जिन भी मामलों में पूछताछ की आवश्यकता होती है। उसमें सीबीआई ने गिरफ्तारी की है। जज ने कहा कि ईडी की गिरफ्तारी के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को सूचित करने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने केवल पूछताछ की बात कही थी। इसके बावजूद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में 26 जून को अरविंद केजरीवाल को पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत मांगी गई थी। तब कहा गया था कि केजरीवाल टालमोल जवाब दे रहे है। इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
जवाब में सीबीआई के वकील ने कही ये बात
सीबीआई के वकील एसवी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट शुरूआत में इनसे कह चुका था कि पहले जमानत याचिका को निचली अदालत में दाखिल कीजिए। लेकिन, फिर भी यह जिद्द पकड़े हुए बैठे रहे। बाद में कोर्ट की ओर से वहीं आदेश दिया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि केस की पूरी जांच हो गई है। केस में सबूत को मिटाने और भागे जाने का कोई सवाल नहीं है। केजरीवाल को 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया था। इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यह इंश्योरेंस अरेस्ट था।
Created On :   5 Sept 2024 4:23 PM IST