SC का निर्देश, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें राज्य और केंद्र सरकार

Supreme Court issues notice to prevent attacks on Kashmiri students
SC का निर्देश, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें राज्य और केंद्र सरकार
SC का निर्देश, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें राज्य और केंद्र सरकार
हाईलाइट
  • कश्मीरी छात्रों पर हमले के मामले में SC का निर्देश।
  • कोर्ट ने कहा कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें राज्य और केंद्र सरकार।
  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 10 राज्यों को जारी किया नोटिस।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी छात्रों पर हो रहे हमलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 10 राज्यों को नोटिस जारी कर कहा है कि वो कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साथ ही कहा है कि नोडल ऑफिसर तत्काल कार्रवाई करें।
 

 

दरअसल जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों से कश्मीरी लोगों पर हमले की खबर आ रही है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 10 राज्यों को नोटिस जारी किया और हमले के मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।


नोडल ऑफिसर भी छात्रों की सुरक्षा का मामला देखें-SC 

SC ने कहा, राज्य कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं। भीड़ की हिंसा मामलों को देखने के लिए बने नोडल ऑफिसर भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। भीड़ द्वारा लोगों की पीटकर की गई हत्या के मामलों से निपटने से लिए नियुक्त नोडल अधिकारी पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी छात्रों पर हमलों के मामलों को देखेंगे। कोर्ट ने ये आदेश भी दिए हैं कि सुरक्षा के इंतजामों का व्यापक प्रचार भी हो।


आतंकी हमले में शहीद हुए थे 40 जवान 

आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। इस हमले के विरोध में देश के कई हिस्सों में कश्मीरी छात्रों और लोगों पर हमले शुरू हो गए थे।


देश के कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हुए हमले

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एलएन राव और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने गुरुवार को वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेज की इस अपील पर ध्यान दिया कि कश्मीरी छात्रों से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। क्योंकि यह छात्रों की सुरक्षा का मसला है। गोंजाल्वेज ने कहा अब तक देश के 11 राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हमले हो चुके हैं।


केंद्र और 10 राज्यों को SC का नोटिस
SC ने इस मामले में केंद्र सरकार के अलावा 10 राज्यों को नोटिस जारी कर कश्मीरी छात्रों पर बढ़ रहे हमले को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर जवाब मांगा है। इस संबंध में कोर्ट अगली सुनवाई बुधवार को करेगा।


जारी किए जाएं हेल्पलाइन नंबर- SC
कोर्ट ने मुख्य सचिव, 11 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली पुलिस प्रमुख से कश्मीरियों और अन्य अल्पसंख्कों पर हमले के मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अटार्नी जनरल ने SC को बताया कश्मीरी छात्रों पर हमले रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए 2016 में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा कई कदम उठाए गए थे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि नोडल अफसरों के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए। अभद्रता, मारपीट, सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए जाएं।


शहर छोड़ने पर मजबूर हो रहे कश्मीरी
जानकारी के मुताबक पुलवामा हमले के बाद देहरादून में बड़ी संख्या में कश्मीरियों को शहर छोड़ने पर मजबूर किया गया। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। अब तक 800 से ज्यादा कश्मीरी छात्र उत्तराखंड से कश्मीर लौट चुके हैं। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक नर्सिंग कॉलेज से 6 कश्मीरी छात्रों को निकाल दिया गया। अंबाला में 110 कश्मीरी छात्रों को मजबूरन अपना कमरा छोड़ना पड़ा।


 

Created On :   22 Feb 2019 7:38 AM GMT

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