मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे व अन्य को जारी किया समन

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
नई दिल्ली मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे व अन्य को जारी किया समन

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सहयोगी राहुल रमेश शेवाले द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे, सांसद संजय राउत और विधायक आदित्य ठाकरे को समन जारी किया। शेवाले ने कुछ बयानों के लिए तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, इसमें आरोप लगाया गया था कि शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने 2 हजार करोड़ रुपये में पार्टी का चुनाव चिह्न् खरीदा था।

शेवाले की ओर से पेश होते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैय्यर ने अदालत से एक निषेधाज्ञा पारित करने का अनुरोध किया, ताकि उन्हें आगे कोई मानहानि का दावा करने से रोका जा सके। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि पक्षकारों की प्रतिक्रिया के बाद ही एक आदेश पारित किया जाएगा। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल को तय की।

 

(आईएएनएस)

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   28 March 2023 9:30 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story