महिला आयोग के गठन को जम्मू कश्मीर सरकार ने मंजूरी दी

Jammu and Kashmir government approved the formation of womens commission
महिला आयोग के गठन को जम्मू कश्मीर सरकार ने मंजूरी दी
महिला अधिकार महिला आयोग के गठन को जम्मू कश्मीर सरकार ने मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू कश्मीर सरकार ने महिलाओं की अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को महिला आयोग के गठन को मंजूरी दी।

केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है,सरकार ने जम्मू कश्मीर महिला आयोग के गठन के लिए मंजूरी दे दी है। महिला आयोग को संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को दिये गये अधिकारों की सुरक्षा से संबधित सभी मामलों की जांच का अधिकार होगा।

आयोग को साथ ही संविधान के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करने और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के लिए स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार होगा।

महिलाओं के मुद्दों के लिए काम करने वाली महिला ही इस आयोग की प्रमुख होगी। आयोग की पांच सदस्य होंगी और सरकार इनका चयन करेगी। इन सदस्यों के लिए महिला कल्याण, प्रशासन,आर्थिक विकास,स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का अनुभव होना जरूरी है।

महिला आयोग की कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति की होगी। आयोग की सचिव जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिकारी होंगी या सरकार की विशेष सचिव के रैंक की होंगी या प्रबंधन आदि के क्षेत्र की विशेषज्ञ होंगी।

आयोग जेल, रिमांड होम, महिला संस्थानों या कस्टडी के अन्य स्थानों की जांच करेगा ।

(आईएएनएस)

Created On :   9 Feb 2022 11:30 AM GMT

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