मीडियावन मामला: सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से सवाल

MediaOne case: SC questions Center for not disclosing reasons for denial of security clearance
मीडियावन मामला: सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से सवाल
नई दिल्ली मीडियावन मामला: सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र से सवाल
हाईलाइट
  • खतरे में बाजार की प्रतिष्ठा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम न्यूज चैनल मीडियावन को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने के कारणों का खुलासा नहीं करने पर केंद्र से सवाल किया।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और हेमा कोहली की बेंच ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि अदालती कार्यवाही में, यदि एक पक्ष किसी चीज पर निर्भर करता है तो उसे विपरीत पक्ष के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि प्रसारण लाइसेंस देने वाला प्राधिकरण सुरक्षा के आधार पर लाइसेंस रद्द करने वाले प्राधिकरण से अलग है, उन्होंने एएसजी से पूछा कि जिस नागरिक को अनुमति नहीं दी गई है, उसके लिए क्या उपाय है? अदालत ने कहा कि केंद्र ने उन्हें अपराधी नहीं कहा, लेकिन उनका लाइसेंस रद्द कर दिया।

आगे कहा गया है कि अदालत समझती है कि ऐसे स्रोत हैं जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता है, लेकिन विरोधी पक्ष के पास कम से कम सामग्री की संशोधित प्रति तक पहुंच हो सकती है। पीठ ने नटराज से कहा, आप दूसरे पक्ष की जानकारी से सीधे इनकार नहीं कर सकते हैं, जिस पर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। पीठ ने कहा कि मीडिया हाउस के लाइसेंस का नवीनीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने निवेश किया है, लोगों को रोजगार दिया है और बाजार की प्रतिष्ठा खतरे में है।

मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने नटराज से प्रश्नों पर निर्देश लाने को कहा और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की। मंगलवार को मीडियावन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब चैनल ने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया हो और प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए केंद्र से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता न हो। समाचार चैनल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि सरकार के पास कोई नई शर्त लागू करने का अधिकार नहीं है और प्रेस की स्वतंत्रता के पहलू पर जोर दिया।

दवे ने कहा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 प्रसारण लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता पर विचार नहीं करता है। उन्होंने कहा कि अधिनियम कुछ शर्तों को प्रदान करता है जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता होती है जैसे संप्रभुता के हित, और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, अपराध को उकसाना, शालीनता और नैतिकता, और अदालत की अवमानना। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब हमने प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया हो।

सीलबंद लिफाफे में सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल करने की आलोचना करते हुए दवे ने कहा कि अदालत को सरकार द्वारा अपनाए गए सीलबंद कवर हलफनामों की प्रथा पर एक कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ये हलफनामे विपक्षी दलों की पीठ के पीछे दाखिल किए जाते हैं और जजों के मन में भी पूर्वाग्रह पैदा करते हैं। शीर्ष अदालत सुरक्षा आधार पर इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली समाचार चैनल की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

इस साल 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम टीवी न्यूज चैनल पर केंद्र के प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने प्रतिबंध को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आधार का हवाला दिया था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने के बाद मीडिया वन ने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

 

आईएएनएस

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Created On :   3 Nov 2022 12:30 AM IST

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