सीएम हेमंत और रिश्तेदारों के नाम माइनिंग लीज का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार और ईडी से मांगा जवाब

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
झारखंड सीएम हेमंत और रिश्तेदारों के नाम माइनिंग लीज का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार और ईडी से मांगा जवाब

डिजिटल  डेस्क, रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों के नाम पर माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले में एक पीआईएल की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से इस मामले में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई आगामी 1 मई को मुकर्रर की है। यह जनहित याचिका अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो ने दाखिल की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्ष वाली बेंच ने इसपर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने इस जनहित याचिका के मेंटेनेब्लिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसी तरह के समान मामले में शिव शंकर शर्मा एवं अन्य की जनहित याचिका में सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इस याचिका में पुन: उसी बात को उठाया जाना उचित नहीं है, लेकिन खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलील पर विचार करने के बाद प्रतिवादी राज्य सरकार, ईडी एवं अन्य को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इसके पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीएम हेमंत सोरेन ने खान विभाग के मंत्री पद पर रहते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग किया और स्वयं के लिए माइनिंग लीज आवंटित कर लिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन एवं पत्नी की बहन सरला मुर्मू के नाम भी माइनिंग लीज आवंटित कराया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि इन सभी बिंदुओं को लेकर संबंधित प्राधिकार के पास सीएम, उनके रिश्तेदारों एवं सहयोगियों की जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। लेकिन किसी प्राधिकार ने करवाई नहीं की। अंतत: उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है ताकि संबंधित प्राधिकार को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश पारित किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह एवं विशाल कुमार ने पैरवी की।

 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Created On :   3 April 2023 10:00 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story