सुप्रीम कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरे जज को भेजने के मामले पर 11 अक्टूबर को सुनवाई करेगा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के अनुरोध पर उनकी जमानत याचिका दूसरे जज को भेजे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भारत के प्रधान न्यायाधीश यू.यू. की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। ललित और शीर्ष अदालत ने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। पीठ ने कहा, मामले को कल बोर्ड पर पहले आइटम के रूप में सूचीबद्ध करें। जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही के हस्तांतरण के संबंध में उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
जैन ने विशेष न्यायाधीश गीजांजलि गोयल से विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को जैन के मामले को स्थानांतरित करने के लिए ईडी की याचिका को अनुमति देने के प्रधान जिला और सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने मई में जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। 1 अक्टूबर को जैन की याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सवाल एक पक्ष के मन में एक आशंका के बारे में है। 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक सत्र अदालत को निर्देश दिया था कि वह प्रवर्तन निदेशालय की एक याचिका पर विचार करे, जिसमें जैन की जमानत की सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
इससे पहले प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जमानत की सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी और मामले में जैन और अन्य सह-आरोपियों को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश ने मामले में प्रतिवादियों से 30 सितंबर तक जवाब मांगा है। जैन, जिनकी 30 मई को पीएमएलए मामले में गिरफ्तारी के बाद से विभिन्न सुनवाई में जमानत से इनकार किया गया है, इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी की पहले की दलील के अनुसार, कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शेल कंपनियों पर वास्तविक नियंत्रण जैन का था, और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन सिर्फ डमी थे। ईडी ने जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के संबंध में कुछ तर्क दिए थे।
(आईएएनएस)
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Created On :   10 Oct 2022 7:30 PM IST