शिंदे समूह को शिवसेना के रूप में मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम इनकार (लीड-1)

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शिंदे बनाम उद्धव शिंदे समूह को शिवसेना के रूप में मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम इनकार (लीड-1)

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एकनाथ शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता देने वाले चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे द्वारा इसे चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमत हो गया। ठाकरे के वकील ने जोरदार तर्क दिया कि शिंदे समूह को शिवसेना की संपत्ति और बैंक खातों को अपने कब्जे में लेने से रोका जाना चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत ने फिलहाल इन दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा: हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने का आदेश पारित नहीं कर सकते। हम एसएलपी (ईसीआई के आदेश के खिलाफ ठाकरे द्वारा विशेष अनुमति याचिका) पर विचार कर रहे हैं। हम आज चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते। बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पदीर्वाला भी शामिल हैं, उन्होंने मामले के लंबित रहने के दौरान चुनाव आयोग के आदेश के संदर्भ में ठाकरे गुट को शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम और ज्वलंत मशाल प्रतीक का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी। चुनाव आयोग ने इस महीने के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अंतरिम व्यवस्था की अनुमति दी थी।

ठाकरे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहते हुए यथास्थिति आदेश मांगा कि पार्टी के कार्यालयों और बैंक खातों को शिंदे समूह द्वारा ले लिया जा रहा है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश में बैंक खातों या संपत्तियों के बारे में कुछ भी नहीं है और चुनाव चिह्न् का फैसला चुनाव आयोग कर रहा था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा- चुनाव आयोग का आदेश चुनाव चिन्ह के आवंटन तक ही सीमित है। हम ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते हैं, जिसमें उनकी बात सुने बिना उस पर रोक लगाने का प्रभाव हो। हम एसएलपी पर बहस कर रहे हैं। हम इस स्तर पर आदेश पर रोक नहीं लगा सकते..वे चुनाव आयोग के सामने पास हो गए हैं।

हालांकि, सिब्बल ने जोर देकर कहा कि शिंदे समूह ईसीआई आदेश के बल पर संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रहा है। पीठ ने उत्तर दिया कि यह ईसीआई के आदेश से स्वतंत्र है, अंतत: राजनीतिक दल के भीतर एक संविदात्मक संबंध होता है और आगे कोई भी कार्रवाई, जो चुनाव आयोग के आदेश पर आधारित नहीं होती है, आपको कानून में उपलब्ध अन्य उपायों का उपयोग करना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ठाकरे की ओर से पेश होते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे समूह को अयोग्यता की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा यदि वह शिंदे समूह द्वारा जारी किए गए व्हिप या नोटिस का पालन नहीं करते हैं, जैसा कि चुनाव आयोग ने उन्हें मान्यता दी है। मुख्य न्यायाधीश ने शिंदे का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल से पूछा: मिस्टर कौल, अगर हम इसे दो सप्ताह के बाद लेते हैं, तो क्या आप व्हिप जारी करने या उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया में हैं? कौल ने जवाब दिया नहीं, मुख्य न्यायाधीश ने कहा: तो हम आपका बयान दर्ज करेंगे। शिंदे समूह ने कहा कि वह मामले को तूल नहीं देंगे।

अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी के माध्यम से दायर याचिका में ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग इस बात की सराहना करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता को पार्टी के रैंक और फाइल में भारी समर्थन प्राप्त है। याचिकाकर्ता के पास प्रतिनिधि सभा में भारी बहुमत है जो पार्टी के प्राथमिक सदस्यों और अन्य हितधारकों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष प्रतिनिधि निकाय है। प्रतिनिधि सभा पार्टी संविधान के अनुच्छेद 8 के तहत मान्यता प्राप्त शीर्ष निकाय है। उन्हें प्रतिनिधि सभा में लगभग 200सदस्यों में से 160 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। याचिका में तर्क दिया गया है कि चुनाव आयोग सिंबल ऑर्डर के पैरा 15 के तहत विवादों के तटस्थ मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है और उसने अपनी संवैधानिक स्थिति को कम करने के तरीके से काम किया है।

(आईएएनएस)

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Created On :   22 Feb 2023 6:00 PM GMT

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