तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस कार्यालय के लिए जमीन आवंटन के मामले में केसीआर को दिया नोटिस

Telangana High Court gives notice to KCR in the matter of allotment of land for TRS office
तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस कार्यालय के लिए जमीन आवंटन के मामले में केसीआर को दिया नोटिस
तेलंगाना तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस कार्यालय के लिए जमीन आवंटन के मामले में केसीआर को दिया नोटिस
हाईलाइट
  • जमीन के आवंटन की आलोचना

डिजिटल डेस्क, हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एवं तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटन के मामले में गुरुवार को नोटिस जारी किया।

एक सेवानिवृत्त कर्मचारी माहेश्वर राज ने जनहित याचिका दायर की थी कि पॉश बंजारा हिल्स इलाके में टीआरएस की जिला इकाई कार्यालय के लिए 4,935 स्क्वोयर यार्ड भूमि आवंटित की गई।

याचिकाकर्ता ने इस आवंटन को चुनौती देते हुए आरोप लगाया है कि टीआरएस को यह जमीन मात्र 100 रुपये प्रति स्क्वोयर यार्ड के आधार पर आवंटित की गई।

हाईकोर्ट ने इस मामले में केसीआर, पार्टी के महासचिव श्रीनिवास रेड्डी, भूमि प्रशासन आयुक्त, राजस्व सचिव और हैदराबाद के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। उन्हें चार सप्ताह के बंदर जवाब देने के लिए कहा गया है।

राज्य सरकार ने गत माह पार्टी कार्यालय के लिए बंजारा हिल्स के रोड नंबर 12 पर टीआरएस को एक एकड़ से अधिक जमीन आवंटित की थी। इसका विपक्षी दलों ने सख्त विरोध करते हुए कहा कि यह जमीन 100 करोड़ से अधिक की होगी।

कांग्रेस ने इसे दिनदहाड़े लूट बताया और कहा कि टीआरएस के पास पहले से ही उस इलाके में उसका मुख्यालय तेलंगाना भवन है तो ऐसे में उसे दूसरे कार्यालय के लिए जमीन की आवश्यकता क्यों है। तेलंगाना भवन का उद्घाटन 2006 में किया गया और यह 40,000 स्क्वोयर फुट से अधिक जमीन में फैला है।

भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत कम कीमत पर बेशकीमती जमीन के आवंटन की आलोचना की है।

 

सॉर्स-आईएएनएस

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Created On :   23 Jun 2022 10:30 AM GMT

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