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फ्लोर टेस्ट से पहले पुडुचेरी के दो और विधायकों का इस्तीफा, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आई अल्पमत में

डिजिटल डेस्क, पुडुचेरी। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को एक और झटका लगा है। 22 फरवरी को बहुमत साबित करने के लिए होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायक के. लक्ष्मीनारायण और DMK विधायक के. वेंकटेशन ने विधानसभा स्पीकर वीपी शिवकोझुंडु को त्यागपत्र सौंप दिया है। लक्ष्मीनारायण राजभवन निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे। ऐसे में अब पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बहुमत खोती दिखाई दे रही है। लक्ष्मीनारायण के इस्तीफे के बाद सत्तापक्ष की ताकत 12 हो गई है। जबकि विपक्ष के पास 14 विधायक हैं।
लक्ष्मीनारायण ने कहा कि मैंने इस्तीफे का फैसला इसलिए लिया कि कांग्रेस ने मुझे सरकार या संगठन में महत्व नहीं दिया। यह पूछने पर कि क्या वे दूसरी पार्टी में शामिल होंगे? लक्ष्मीनारायण ने कहा कि जैसा मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहेंगे वैसा करूंगा। पुडुचेरी विधानसभा स्पीकर वीपी शिवकोलुंढु ने कहा कि मुझे दो विधायकों के इस्तीफे प्राप्त हुए हैं। मैंने मुख्यमंत्री और विधानसभा सचिव को इस बात की जानकारी दे दी है। मैं उनके इस्तीफों का परीक्षण करूंगा।
विधानसभा में दलों की स्थिति
कुल सीट: 30+(3 नॉमिनेटेड)
सत्ता पक्ष: कांग्रेस-9, DMK-2, निर्दलीय-1= 12
विपक्ष: AINRC-7, AIADMK-4, भाजपा-3=14
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।