डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती घोटाला : सीबीआई ने बंगाल के शीर्ष शिक्षाविद् के आवासों पर छापा मारा

WBSSC Recruitment Scam: CBI raids residences of top Bengal educationist
डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती घोटाला : सीबीआई ने बंगाल के शीर्ष शिक्षाविद् के आवासों पर छापा मारा
पश्चिम बंगाल डब्ल्यूबीएसएससी भर्ती घोटाला : सीबीआई ने बंगाल के शीर्ष शिक्षाविद् के आवासों पर छापा मारा
हाईलाइट
  • छापेमारी और तलाशी

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। करोड़ों रुपये के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने बुधवार को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय (एनबीयू) के कुलपति सुबीरेश भट्टाचार्य के आवास और कार्यालय पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।

भट्टाचार्य 2014 और 2018 के बीच की अवधि में डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष थे, जब पार्थ चटर्जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, जब शिक्षक भर्ती घोटाला कथित तौर पर हुआ था।

सीबीआई की दो टीमों ने अलग-अलग उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में भट्टाचार्य के आवास और कोलकाता में उनके आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। वास्तव में, छापेमारी और तलाशी अभियान चलाने के बाद, सीबीआई ने दक्षिण कोलकाता के बांसड्रोनी स्थित उनके आवास को भी सील कर दिया।

बुधवार दोपहर 12 अधिकारियों की सीबीआई टीम सिलीगुड़ी पहुंची तो वे दो अलग-अलग उप टीमों में बंट गए। जहां एक टीम ने एनबीयू परिसर में भट्टाचार्य के कार्यालय में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया, वहीं दूसरे ने सिलीगुड़ी में उनके आवास पर छापा मारा।

सीबीआई के एक सूत्र ने कहा कि जिन 381 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था, उनमें से 222 को साक्षात्कार और व्यक्तित्व परीक्षण के बिना भी भर्ती किया गया था, क्योंकि उनमें से कोई भी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ था। शेष 159, हालांकि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अन्य की योग्यता सूची में पीछे थे। सीबीआई के अनुसार, पूरी अनियमितता भट्टाचार्य के डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष के रूप रहते हुई थी।

वास्तव में, न्यायमूर्ति रंजीत कुमार बाग (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायिक समिति ने भी भट्टाचार्य को भर्ती अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक माना था। वास्तव में, न्यायिक समिति की रिपोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण सुरागों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया था, जिसके आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने शिक्षक भर्ती अनियमितता घोटाले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

डब्ल्यूबीएसएससी की स्क्रीनिंग कमेटी के पूर्व संयोजक शांति प्रसाद सिन्हा, जिन्हें घोटाले का केंद्र माना जाता है और आयोग के पूर्व सचिव अशोक साहा पहले से ही सीबीआई की हिरासत में हैं। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि उनके द्वारा दिए गए दोनों बयान पूरी तरह से असंगत हैं। चटर्जी और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

 

आईएएनएस

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Created On :   24 Aug 2022 6:30 PM IST

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