हेट स्पीच मामला: सजा मिलने के बाद उत्तरप्रदेश के मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म

सजा मिलने के बाद उत्तरप्रदेश के मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म
  • विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अंसारी की सीट को रिक्त घोषित किया
  • अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए रविवार छुट्टी के दिन सचिवालय खोला
  • मंच से दी गई थी प्रशासन को सबक सिखाने की धमकी
  • चुनाव आयोग को भेजी गई सूचना,अब विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हेट स्पीच मामले में सजा मिलने के बाद उत्तरप्रदेश के मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अंसारी की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। आपको बता दें अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए रविवार को छुट्टी के दिन सचिवालय ओपन किया गया। चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेज दी गई है। अब इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

आपको बता दें विधानसभा चुनाव के दौरान अंसारी के नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन केस में बीते दिन शनिवार को फैसला हुआ। सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने की अदालत ने सुनवाई के बाद दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। आचार संहिता के उल्लंघन केस में अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही अलग अलग धाराओं के तहत अलग अलग जुर्माना भी लगाया। अब्बास के साथी मंसूर अंसारी को भी सजा सुनाई गई है। धारा 120बी भादवि के तहत उसे 6 माह की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। हालांकि उसके भाई को दोषमुक्त कर दिया।

सजा के बाद सदस्यता खत्म होते ही मऊ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजरें उपचुनाव पर टिकी हैं । भड़काऊ भाषण का ये मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक से देख लेने की धमकी दी थी। अंसारी के इस भड़काऊ बयान का राजनीतिक गलियारों में भारी विरोध हुआ। भारी विरोध के बाद तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने मऊ कोतवाली के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। 6 धाराओं पर अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

अब्बास अंसारी पर धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), धारा 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना), धारा 120B (आपराधिक साजिश) में केस दर्ज हुआ था। केस की सुनवाई सीजेएम डॉ. केपी सिंह की कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने अब अब्बास अंसारी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

Created On :   1 Jun 2025 2:47 PM IST

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