ईवीएम केस: सुको ने बनाए EVM जांच के नए नियम , ईसी के एसओपी नियमों को कोर्ट ने स्वीकारा

सुको ने बनाए EVM जांच के नए नियम , ईसी के एसओपी नियमों को कोर्ट ने स्वीकारा
  • मॉक पोल के बाद वोटों की गिनती दिखाई जाएगी
  • सुप्रीम कोर्ट ने EVM जांच के बनाए नए नियम
  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की मानक संचालन प्रक्रिया को माना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए ईवीएम जांच के लिए नए नियमों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि सुको का साफ कहना है कि कोई भी उम्मीदवार ईवीएम की जांच करवा सकते है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, वोटिंग के लिए इस्तेमाल हो चुकी EVM पर मॉक पोल होगा। फिर वोटों की गिनती उम्मीदवारों को दिखाई जाएगी और उसे मिटा दिया जाएगा। लेकिन सिंबल लोडिंग यूनिट वही रहेगी, जो वोटिंग के दौरान इस्तेमाल हुई थी।

जांच के दौरान सिंबल लोडिंग यूनिट को नहीं बदला जाएंगा। जांच में मॉक पोल के बाद वोटों की गिनती दिखाई जाएगी, लेकिन सिंबल लोडिंग यूनिट को चेंज नहीं किया जाएगा। वह वैसी ही रहेगी, जैसी मतदान के दौरान थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के SOP को मान लिया है। टॉप कोर्ट ने कहा अगर कोई उम्मीदवार EVM की जांच के लिए मॉक पोल करना चाहता है, तो वह लिखित में अपील कर सकता है। कोर्ट ने कहा भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियर यह जांच करेंगे कि वोटिंग मशीनों के सॉफ्टवेयर और मेमोरी से कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। वे प्रमाणित भी करेंगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने SOP के बारे में बताया था। कोर्ट ने कहा कि SOP से वे संतुष्ट हैं। इस SOP में यह भी शामिल है कि EVM खुद ही जांच करेगी कि क्या उसका प्रोग्राम ठीक है। जब EVM दूसरी EVM से जुड़ेगी, तो वे एक-दूसरे को पहचानेंगी।

आपको बता दें सिंबल लोडिंग इकाई एक तरह का पेन ड्राइव जैसा होता है। इसमें प्रत्याशियों के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं। इसे वोटिंग मशीन में डाला जाता है, ताकि लोग वोट डाल सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉक पोल के दौरान इस इकाई को नहीं बदला जाएगा।

Created On :   8 May 2025 6:15 PM IST

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