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BBL के लिए ट्रांस-टैस्मन बबल के भरोसे है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

हाईलाइट
- बीबीएल के लिए ट्रांस-टैस्मन बबल के भरोसे है क्रिकेट आस्ट्रेलिया
डिजिटल डेस्क, सिडनी। बिग बैश लीग (बीबीएल) में फ्रेंचाइजी अपनी अंतिम-11 में तीन विदेशी खिलाड़ियों को उतार सकेंगे, लेकिन कुछ फ्रेंचाइजियों को सख्त सीमा पाबंदियां के चलते अपने तीसरे विदेशी खिलाड़ी को लाने में समस्या हो रही है। क्रिकेट डॉट कॉम एयू की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट आस्ट्रेलिया हालांकि वेस्टइंडीज और न्यजीलैंड के खिलाड़ियों को लाने के लिए ट्रांस-टैस्मन ट्रवल बबल की व्यवस्था कर रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, क्रिकेट आस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि वह ट्रांस टेस्मन ट्रवल बबल के माध्यम से वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को बीबीएल के आने वाले सीजन में ले आएगी। इससे पहले एक क्लब का प्रयास आस्ट्रेलिया की सख्त सीमा सुरक्षा के कारण विफल हो गया।
रिपोर्ट मे कहा गया है, बीबीएल द्वारा तीसरे मार्की खिलाड़ी को शामिल करने की घोषणा के बाद क्लब बड़े नामों को अपने साथ जोड़ने को लेकर व्याकुल हैं। लेकिन कहा गया है कि बीबीएल में जो भी खिलाड़ी बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ न्यूजीलैंड को छोड़कर, उन्हें दो सप्ताह के क्वारंटीन से गुजरना होगा।
नवंबर में न्यूजीलैंड तीन मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी। इसका मतलब है कि इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों को ट्रांस टैस्मन बबल के कारण 14 दिन के क्वारंटीन से नहीं गुजरना होगा। यह बबल खिलाड़ियों को सीधे न्यूजीलैंड से आस्ट्रेलियाई के कुछ राज्यों, जैसे न्यू साउथ वेल्स, साउथ आस्ट्रेलिया, नॉर्दन टैरीटरी में आ सकते हैं। ऐसी उम्मीद है कि बाकी के राज्य भी पाबंजियों में छूट देंगे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।