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एनआरएआई जुलाई में राष्ट्रीय शिविर आयोजित कराने को लेकर कर रही है एसओपी पर काम

हाईलाइट
- एनआरएआई जुलाई में राष्ट्रीय शिविर आयोजित कराने को लेकर कर रही है एसओपी पर काम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन (एनआरएआई) जुलाई में राष्ट्रीय राजधानी की कर्णी सिंह रेज में राष्ट्रीय शिविर लगाए जाने पर जोर दे रही है। महासंघ के सचिव राजीव भाटिया ने कहा है कि एनआरएआई रेंज के प्रशासन से बात कर शिविर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर काम कर रही है।
भाटिया ने बुधवार को आईएएनएस से कहा, हम एसओपी पर काम कर रहे हैं। हमने शूंटिंग रेंज के प्रशासन से कहा है कि वो हमें बताए कि निशानेबाजों को क्या प्रोटोकॉल अपनाने होंगे। इसके बाद हम कुछ प्रोटोकॉल बनाएंगे। इसके बाद कम से कम दिल्ली के पास के निशानेबाज या कहीं के भी ट्रेनिंग तो शुरू कर सकेंगे। उन्होंने कहा, लेकिन ट्रेनिंग या तो जल्दी सुबह होगी या शाम को क्योंकि रेंज पर काफी गर्मी है। रेंज दो महीने से बंद भी है, इसलिए जगह को तैयार करने और सैनेटाइज करने में समय लगेगा।
भाटिया ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वे लोग इस पर काम कर रहे होंगे। मैंने प्रशासन को मेल कर उनसे पूछा है कि निशानेबाजी संबंधी कौन से प्रोटोकॉल हमें मानने पड़ेंगे। एनआरएआई ने शिविर की निश्चित तारीख को लेकर अभी फैसला नहीं लिया है। भाटिया ने कहा कि शिविर में हिस्सा लेना निशानेबाजों के लिए जरूरी नहीं होगा। उन्होंने कहा, पहली चीज है खिलाड़ियों की सुरक्षा, चाहे कोच हों या खिलाड़ी, अगर कोई आना नहीं चाहता है तो वह बाहर रह सकते हैं। हम उन्हें शिविर में आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे।
भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने सचिव रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया था जो एसओपी तैयारी करेगी। इस समिति ने 33 पेजों की अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। भाटिया ने हालांकि कहा है कि निशानेबाजी शिविर के लिए अलग एसओपी चाहिए होगी। उन्होंने कहा, साई ने जो एसओपी बनाई है वो सभी स्टेडियमों के लिए होगी। आमतौर पर वो गाइडलाइंस हर किसी के लिए और खेल के लिए भी एक जैसी नहीं हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।