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वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप : शॉट पुट में तेजिंदर के हाथ लगी निराशा, टूनार्मेंट से बाहर

डिजिटल डेस्क, दोहा (कतर)। पदक के दावेदार माने जा रहे भारत के तेजिंदर पाल सिंह तूर को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुरूवार को पुरुषों के शॉट पुट स्पर्धा में निराशा हाथ लगी और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। पिछले साल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले तेजिंदर को ग्रुप-बी के क्वालीफिकेशन में आठवें पायदान से ही संतोष करना पड़ा। इस स्पर्धा मे भाग ले रहे कुल 34 खिलाड़ियों में वह 18वें नंबर पर रहे।
तेजिंदर ने मुकाबले की दमदार शुरूआत की और पहले प्रयास में 20.43 मीटर थ्रो किया। हालांकि, दूसरे प्रयास में वह असफल रहे और उनके थ्रो को अमान्य करार दिया गया।भारतीय खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए तीसरे थ्रो में 20.9 मीटर की दूरी प्राप्त करनी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए और 19.55 मीटर की थ्रो के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अबतक तक भारत के हिस्से सिर्फ एक पदक है, वो भी कांस्य जो 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने लम्बी कूद में दिलाया था।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।