निषिद्ध मौसम की घोषणा: अचार तुड़ाई एवं संग्रहण पर 25 मई तक लगाया प्रतिबंध, पकड़े जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत की जाएगी कार्यवाही

अचार तुड़ाई एवं संग्रहण पर 25 मई तक लगाया प्रतिबंध, पकड़े जाने पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत की जाएगी कार्यवाही
  • निषिद्ध मौसम की घोषणा
  • अचार फलों के संग्रहण पर प्रतिबंध
  • 25 मई तक लगाया गया है प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, पन्ना। दक्षिण वनमंडल कार्यालय पन्ना द्वारा म.प्र. वनोपज जैव विविधता संरक्षण पोषण कटाई नियम 2005 के तहत अचार फलों के संग्रहण के संबंध में निषिद्ध मौसम की घोषणा की गई है। जिसके तहत नियम की धारा 2(ख) के प्रावधान अनुसार धारा 4 एवं 5 के तहत वनमंडल के वन परिक्षेत्र सलेहा, कल्दा, पवई, मोहन्द्रा, रैपुरा और शाहनगर के वन क्षेत्रों में अचार फलों की तुडाई, संग्रहण व परिवहन पर आगामी 25 मई तक प्रतिबंध लगाया गया है। किसी व्यक्ति अथवा संस्था को प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में प्रतिबंध की अवधि में ऐसा करते पाए जाने पर भारतीय वन अधिनियम की धारा 77 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Created On :   4 April 2024 12:31 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story