Excise Policy Case: पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया उच्च न्यायालय का रूख, राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश को दी चुनौती

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया उच्च न्यायालय का रूख, राउज एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश को दी चुनौती
  • मजिस्ट्रेट अदालत के माध्यम ईडी की शिकायतों पर लिया संज्ञान
  • सीबीआई इन मामले की कर रही जांच
  • हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को इनसे मांगे थे जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनको एक्साइस पॉलिसी से जुड़े मामले में समन जारी किए थे। उनको 17 सितंबर 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो समन जारी किए थे। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि ये समन में ईडी की शिकायतों को संज्ञान में के बाद जारी किए थे।

ईडी के समन भेजने के बाद भी नहीं पहुंचे केजरीवाल

पूर्व मुख्यमंत्री को ये समन मजिस्ट्रेट अदालत के माध्यम ईडी की शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद जारी किए थे। ईडी ने अदालत को अपनी शिकायतों में बताया था कि केजरीवाल को पेश होने के लिए बार-बार समन भेजे थे, उसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुए। ये समन ईडी ने तब जारी किए थे, तब उन पर आबकारी नीति से संबंधित कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था, लेकिन अब वह रद्द की जा चुकी है।

हाई कोर्ट ने मांग जवाब

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 जुलाई को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आबकारी नीति से जुड़े अन्य लोगों और सीबीआई से जबाव मांगा था। सीबीआई की ओर से दाखिल की गई एक याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।, इसमें एजेंसी को कुछ अप्रमाणिक दस्तावेजों के खुलासा करने का आदेश दिया गया था।

सीबीआई अनियमितताओं की कर रही पड़ताल

आपको बता दें कि सीबीआई अवकारी नीति को बनाने में जो अनियमितताओं की जांच कर रही है। साथ ही इस मामले से जुड़े मनी लॉड्रिंग की भी जांच कर रही है। दिल्ली की तत्कालीक केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसे सितंबर 2022 में बंद कर दी थी।

Created On :   8 July 2025 9:42 PM IST

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