MP News: ट्रक लूटने के लिए ड्राइवर-क्लीनर की हत्या करने वाले आरोपियों को दोहरी उम्रकैद

ट्रक लूटने के लिए ड्राइवर-क्लीनर की हत्या करने वाले आरोपियों को दोहरी उम्रकैद
भोपाल के बहुचर्चित ट्रक लूट और डबल मर्डर केस में भोपाल अदालत ने मुख्य आरोपी आदेश खामरा और जयकरण प्रजापति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के बहुचर्चित ट्रक लूट और डबल मर्डर केस में भोपाल अदालत ने मुख्य आरोपी आदेश खामरा और जयकरण प्रजापति को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 8 साल पुराने अपराध में ट्रक बेचने में मदद करने वाले दो अन्य आरोपियों को भी सजा सुनाई गई। दरअसल, ट्रक लूटने के बाद ड्राइवर और क्लीनर की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी आदेश खामरा और जयकरण प्रजापति को नवम अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल की कोर्ट ने दोनों को दो हत्याओं का दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लूट नहीं, सुनियोजित हत्या थी।

मामले में ट्रक बेचने में मदद करने वाले साहब सिंह उर्फ बलजिंदर सिंह और सुनील खटीक को भी सजा सुनाई गई। इस मामले में शवों की पहचान के लिए की गई डीएनए जांच और ट्रक की वैज्ञानिक जांच की गई थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मृतकों से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामग्री भी बरामद की थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र पेश किया था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ. रामकुमार खत्री ने पैरवी की। अदालत के फैसले के साथ जून 2018 से चल रहे इस मामले में अब निचली अदालत स्तर पर सुनवाई पूरी हो गई है।

ड्राइवर-क्लीनर की हत्या कर किया था ट्रक गायब

मामला जून 2018 का है। भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र से ट्रक (MP 04 HE 8073) गायब हुआ था। ट्रक के ड्राइवर राजेश पंवार और क्लीनर नूर खां की हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस को ट्रक लूट के दूसरे मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में महत्वपूर्ण सुराग मिले। बिहार से बरामद ट्रक की जांच की गई तो वह भोपाल से गायब हुए ट्रक का निकला। इसके बाद जांच की दिशा बदली और राजेश पंवार व नूर खां के लापता होने का राज खुल गया। बाद में जांच में यह पता चला कि दोनों की हत्या कर दी गई थी। जांच के मुताबिक, आदेश खामरा और जयकरण प्रजापति ने ट्रक लूटने के बाद ड्राइवर राजेश पंवार और क्लीनर नूर खां की हत्या कर दी थी। दोनों के शव चंदेरी और मुंगावली क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर फेंके गए थे। शव का डीएनए टेस्ट करवाने पर इनकी शिनाख्त हो पाई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतकों के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फोटो भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों का ट्रक लूटकर उन्हें बेचने का नेटवर्क था और इस मामले में भी लूटे गए ट्रक को बेचने की कोशिश की गई थी।

दो आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास

अदालत ने आदेश खामरा और जयकरण प्रजापति को धारा 302 के तहत दो हत्याओं के लिए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को धारा 365/120बी, 397/120बी, 414/120बी, 201/120बी और 482/120बी के तहत भी अलग-अलग अवधि की सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है। ट्रक बेचने में मदद करने वाले साहब सिंह उर्फ बलजिंदर सिंह और सुनील खटीक को धारा 414/120बी के तहत तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और धारा 482/120बी के तहत एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

Created On :   2 Oct 2026 12:49 AM IST

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