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दतिया उपचुनाव का रास्ता साफ!: दिल्ली HC से राजेंद्र भारती को बड़ा झटका, कोर्ट ने बैंक फ्राड मामले में रद्द की याचिका

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश के दतिया से पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बैंक फ्राड मामले में सुनवाई के दौरान पूर्व कांग्रेस विधायक की अपील याचिका रद्द कर दी है। इसी के साथ दतिया में उपचुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक, इस सीट पर बीजेपी की ओर से शिवराज सरकार में गृह मंत्री और दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का दावेदारी पर नाम तकरीबन तय माना जा रहा है।
2 अप्रैल को कोर्ट ने सुनाई थी सजा
मालूम हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक एफडी घोटाला मामले में 2 अप्रैल को राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इससे पहले गुरुवार को सरकार और अन्य पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए भारती ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। जहां उन्होंने याचिका दायर की थी। इस मामले में हाईकोर्ट पहले से ही चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चुका था।
कोर्ट में पी. चिंदबरम ने दी दलील
कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने भारती की ओर से दलील दी कि यह मामला आपराधिक नहीं बल्कि सिविल प्रकृति का है। उन्होंने कहा कि बैंक स्वयं पहले इस विवाद को सिविल मामला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ था। उनका यह भी कहना था कि समझौते की राशि अब तक नहीं मिली है और संबंधित एफडी बैंक में सुरक्षित है।
Created On :   10 July 2026 5:17 PM IST












