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इंस्टाग्राम: अब यूजर्स को अन्य वेबसाइट पर फोटो डालने लिए लेनी होगी इजाजत

डिजिटल डेस्क, सैन फ्रांसिस्को। सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम (Instagram) ने यह स्पष्ट किया है कि लोगों को थर्ड पार्टी की वेबसाइटों या प्लेटफार्म्स पर अन्य इंस्टाग्राम यूजर्स की एम्बेडेड पिक्चर्स का उपयोग करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह कि यदि कोई इंस्टाग्राम यूजर किसी अन्य इंस्टाग्राम पोस्ट को किसी अन्य वेबसाइट पर एम्बेड करना चाहता है, तो उसे कॉपीराइट लाइसेंस के लिए व्यक्ति से पूछना होगा।
यदि वह बिना इजाजत लिए एम्बेडेड तस्वीरों दूसरी साइड पर डालता है तो यह कॉपीराइट के मुकदमे के अधीन हो सकता है। आर्स टेक्नीका की एक रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक (Facebook) के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म यूजर्स को अन्य वेबसाइटों पर एम्बेडेड इमेज को डिस्प्ले करने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस प्रदान नहीं करेगा।
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अब तक यूजर्स का मानना है कि इमेज को सीधे होस्ट करने के बजाय उन्हें एम्बेड करना कॉपीराइट दावों के खिलाफ इन्सुलेशन प्रदान करता है। फेसबुक कंपनी के एक प्रवक्ता ने रिपोर्ट के हवाले से कहा, जबकि हमारी शर्तें हमें सब-लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति देती हैं, लेकिन हम अपने एम्बेड्स एपीआई के लिए ग्रांट नहीं देते हैं।
उन्होंने आगे कहा, हमारी प्लेटफॉर्म नीतियों में लागू अधिकारों को धारकों से आवश्यक अधिकार प्राप्त करने के लिए थर्ड पार्टी की आवश्यकता होती है। इसमें यदि कानून द्वारा लाइसेंस की आवश्यकता है, तो उनके पास इस कंटेंट को साझा करने का लाइसेंस सुनिश्चित करना शामिल है।
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यह खबर ऐसे समय में आई है, जब न्यूयॉर्क के एक जज ने अपने निर्णय में कहा कि न्यूजवीक इंस्टाग्राम की सेवा की शर्तों के आधार पर एक फोटोग्राफर की शिकायत को खारिज नहीं कर सकता है। हालांकि, इंस्टाग्राम ने आर्स टेक्नीका को बताया कि यह यूजर्स को एम्बेडिंग को नियंत्रित करने के लिए और अधिक तरीके खोज रहा है।
अभी के लिए फोटोग्राफर इंस्टाग्राम पर अपनी पहुंच को सख्ती से सीमित करते हुए केवल तस्वीरों को निजी बनाकर एम्बेडिंग को रोक सकते हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।