छिन्दवाड़ा: एक सहायक अध्यापक निलंबित

छिन्दवाड़ा: एक सहायक अध्यापक निलंबित

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-11-26 09:29 GMT
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डिजिटल डेस्क, छिन्दवाड़ा। छिन्दवाड़ा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सह सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास श्री एन.एस.बरकड़े द्वारा द्वारा जिले के विकासखंड हर्रई के ग्राम सर्राढाना की शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक अध्यापक श्री अनकलाल मसराम द्वारा मोहल्ला क्लास का संचालन नहीं किये जाने एवं निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के कारण जिले की ग्रेडिंग प्रभावित होने और पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही व उदासीनता बरतने के साथ ही म.प्र.पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियमों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर श्री मसराम को म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापक श्री मसराम का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिछुआ रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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