- यूपी: पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी, 28 जनवरी से गांव-गांव करेगी चौपाल
- यूपी: नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से होगी लागू, घर में रख सकेंगे शराब की 12 बोतल
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी
- जयपुर: किसानों के समर्थन में आज ट्रैक्टर रैली, शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि के बाद दिल्ली कूच
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस: पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के योगदान की तारीफ की
Mahindra: Thar को Global NCAP क्रैश टेस्ट में मिली 4 स्टार रेटिंग, जानें कितनी है सुरक्षित

हाईलाइट
- क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग दी गई है
- दो ट्रिम्स में उपलब्ध है Mahindra Thar
- कई सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है Thar
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। घरेलू वाहन निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra (महिन्द्रा एंड महिन्द्रा) ने बीते माह ही नई Thar (थार) 2020 को लॉन्च किया था। दमदार इंजन के साथ बोल्ड स्टाइल के साथ आने वाली इस एसूयवी को ग्राहकों की जबदरस्त प्रतिक्रिया मिली है। वहीं अब थार को ग्लोबल एनसीएपी (NCAP) द्वारा क्रैश टेस्ट में 4-स्टार रेटिंग दी गई है। यानी कि यह एसयूवी एक सुरक्षित कार है।
बता दें, सुरक्षा के मामले में इससे पहले Mahindra की XUV300 को 5-स्टार रेटिंग और Marazzo MPV को 4-स्टार रेटिंग दी गई थी। नई Thar कितनी है सुरक्षित, आइए जानते हैं...
BMW X5 M भारत में हुई लॉन्च, कीमत 1.94 करोड़ रुपए
क्रैश टेस्ट
Mahindra Thar 2020 को ग्लोबल एनसीएपी के 'सेफ कार फॉर इंडिया' क्रैश टेस्ट में वयस्क और बच्चे दोनों के लिए चार-स्टार रेटिंग मिली। ग्लोबल एनसीएपी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्रैश टेस्ट में चालक और यात्री के सिर और गर्दन में अच्छी सुरक्षा रही। वहीं चालक की छाती को और यात्री की छाती को अच्छी सुरक्षा मिली है।
वेरिएंट और सुरक्षा
नई Mahindra Thar को दो ट्रिम्स में उतारा गया है जिनमें पहला AX और दूसरा LX है। इनमें से LX ट्रिम थार का प्रीमियम वर्जन है। सुरक्षा के लिहाज से इस एसयूवी में ABS के साथ EBD, डुअल एयरबैग, के अलावा क्रूज कंट्रोल, हिल-होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल आदि को शामिल किया गया है।
हुंडई ने पेश की नई इलेक्ट्रिक कार Mistra, सिंगल चार्ज में चलेगी 520km
इंजन और पावर
2020 Mahindra Thar में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का विकल्प दिया गया है। पहला 2.0-लीटर mStallion TGDi पेट्रोल इंजन है और दूसरा 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन है। इस कार में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और एक 6-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है।
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।