क्रिमिनल लॉयर से जानिए, आर्यन-अनन्या की व्हाट्सअप चैट NCB के लिए कितना पुख्ता सबूत साबित होंगे?

Know from Criminal Lawyer, how strong evidence is Aryan-Ananyas WhatsApp chat for NCB 
क्रिमिनल लॉयर से जानिए, आर्यन-अनन्या की व्हाट्सअप चैट NCB के लिए कितना पुख्ता सबूत साबित होंगे?
आर्यन अनन्या ड्रग चैट क्रिमिनल लॉयर से जानिए, आर्यन-अनन्या की व्हाट्सअप चैट NCB के लिए कितना पुख्ता सबूत साबित होंगे?

डिजिटल डेस्क,मुंबई। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। उनके फोन के खंगालने के बाद एनसीबी को अनन्या  पांडे और आर्यन के बीच वॉट्सएप चैट में ड्रग्स की बातचीत के कुछ क्लू मिले हैं। जिसके बाद एनसीबी ने अनन्या को भी समन किया। हाल ही में अनन्या पांडे के घर पर NCB ने रेड डाली और उनके दो मोबाइल और 1 लैपटाप को जब्त कर लिया गया। अनन्या से दो अलग अलग दिन तकरीबन छह घंटे की पूछताछ हो चुकी है। अब उन्हें सोमवार को फिर एनसीबी दफ्तर हाजिर होना है। इसके अगले ही दिन यानि कि मंगलवार को आर्यन के केस की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि उससे पहले एनसीबी अपने केस को पहले से ज्यादा मजबूत बना लेना चाहती है। यही वजह है कि अनन्या से पूछताछ हो रही है। कुछ अन्य सेलिब्रेटी पर भी शिकंजा कसने की संभावना है। अनन्या और आर्यन के फोन से कई दिलचस्प खुलासे हो चुके हैं। जिसमें गांजा और माल का जिक्र है. अब सवाल ये उठता है कि 2018 की ये चैट्स एनसीबी के केस को कितना मजबूत बना सकती हैं। इस मामले पर भास्कर हिंदी संवाददाता अलीशा सिन्हा ने भोपाल के क्रिमिनल लॉयर कीर्ति गुप्ता से विस्तार से बात की। जानिए आर्यन के वकीलों की दलील के आगे वॉट्सएप चैट एनसीबी के लिए कितना पुख्ता केस तैयार करेंगी।

भास्कर हिंदी - क्या 2018 की चैट बहुत मजूबत सबूत के तौर पर कोर्ट में मान्य होगी?

कीर्ति गुप्ता, क्रिमिनल लॉयर - नहीं, आर्यन की पिछली चैट और उनका केस दोनों अलग चीज है। कोई भी इलेक्ट्रानिक डिवाइस जिससे चैट की बाते निकलकर सामने आ रही है। इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि, चैट हुई भी है या नहीं। ये तो, NCB का दावा है कि,उन्होंने आपस में ऐसी बातचीत की है और सिर्फ बातचीत के आधार पर किसी को रोक नहीं सकते हैं। ये आर्यन को जेल में ही रखने का बहुत पुख्ता सबूत साबित नहीं हो सकता। 

भास्कर हिंदी - अनन्या ने NCB को जो, जवाब दिया कि, मैंने गांजा अरेंज कराने वाली बात आर्यन को मजाक में कही थी तो, क्या अनन्या का ये जवाब कोर्ट में मान्य होगा ?

कीर्ति गुप्ता, क्रिमिनल लॉयर- बात करने वाले की ये अपनी स्वतंत्रा है कि, वो किससे....कितनी हद में बात कर रहा है। आपके फ्रेंड से आपकी क्या बात होती है ये कोर्ट के लिए कोई सबूत नहीं है। आपको ये देखना होगा कि, सामने वाला इस केस में कितना इनवॉल्व है। हमने कुछ भी बात कर ली, उससे क्या होगा। कल को आर्यन खान मजाक में ये कह दें कि, मैं तुम्हें ताजमहल गिफ्ट करुंगा और उसने अनन्या को गिफ्ट नहीं किया तो, इस बात पर धोखाधड़ी का कोई केस नहीं बन सकता है। क्योंकि ये महज बातचीत थी।

भास्कर हिंदी - अगर अनन्या-आर्यन के खिलाफ कोई ड्रग पेडलर गवाही दे दे तो, क्या उन्हें आरोपी साबित किया जा सकता है?

कीर्ति गुप्ता, क्रिमिनल लॉयर- आपको लिंकअप करना पड़ेंगा। ऐसे किसी के कह देने से कोई आरोपी सिद्ध नहीं हो सकता। किसी भी ड्रग पेडलर के बयान देने से आप सामने वाले को मुजरिम नहीं बना सकते हैं। आपको पुख्ता सबूत, कनेक्शन, जगह और पूरी डिटेल कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। उसके बाद ही कोर्ट आर्यन-अनन्या को मुजरिम करार देगा। किसी भी एक इंसान का दूसरे से संबंध बनाने के लिए बहुत सारे सबूत चाहिए होते है। मात्र 1 बयान से किसी का संबंध सिद्ध नहीं हो जाता है। 

 

Created On :   23 Oct 2021 7:49 AM GMT

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