लोकल में यात्रियों को पत्थर मारने वाले को 10 साल का कठोर कारावास
डिजिटल डेस्क, शीतला सिंह, मुंबई। सेशन कोर्ट ने सोमवार को लोकल ट्रेनों में यात्रियों को पत्थर मारने के आरोप में 39 वर्षीय राकेश धरम सिंह रोड को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे चार मामलों में उसे दोषी ठहराया है। सेशन कोर्ट के न्यायाधीश अभय जवलेकर ने आरोपी राकेश पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। है। वडाला रेलवे पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार किया था। वडाला पुलिस स्टेशन की पुलिस नाइक सोनाली गायकवाड और कुर्ला पुलिस स्टेशन के पुलिस हवलदार अविनाश गिरी गोसावी ने आरोपी राकेश के खिलाफ अदालत में सबूत पेश किए। सरकारी वकील अभिजीत गोंडवाल ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ प्रमुखता से दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने आरोपी राकेश को कानूनी मदद के लिए वकील संजय नाइक को जिम्मेदारी सौंपी थी।
वारदात में शामिल
16 जुलाई 2019: ट्रांबे में रहने वाले यात्री तौसीफ मुस्ताक अहमद खान ने कुर्ला रेलवे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। अज्ञात व्यक्ति ने ट्रक के टुकड़े से लोकल ट्रेन में विद्याविहार से कुर्ला सफर कर रहे तौफिक को मारा था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरु की।
30 जुलाई 2019 : वडाला रेलवे पुलिस ने संदिग्ध आरोपी राकेश को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में उसने वडाला के अलावा कुर्ला में लोकल ट्रेन के यात्रियों को पत्थर और ट्रक के टुकड़े से मारने का जुर्म कबूल किया। पुलिस को उसके खिलाफ चार वारदातों में पुख्ता सबूत मिले। न्यायाधीश जवलेकर ने तीन चश्मदीदों और 10 गवाहों के आधार पर आरोपी राकेश को दोषी ठहराया और उसे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनवाई।
Created On :   8 May 2023 9:23 PM IST