Beed News: मस्जिद विस्फोट मामले में दो आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज

मस्जिद विस्फोट मामले में दो आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज
  • दो आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज
  • मस्जिद विस्फोट मामले में दो आरोपियों पर कार्रवाई

Beed News. मस्जिद विस्फोट मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गेवराई तहसील के अर्धमसला स्थित मस्जिद में हुए विस्फोट मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यूएपीए लागू होने के बाद जांच डीवाईएसपी स्तर के अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। इस बीच, शनिवार शाम 5 बजे को जब दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश वेंकटेश पटवाडकर ने उन्हें 9 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। संदल जुलूस के दौरान झगड़ा करने वाले दो आरोपी विजय राम गव्हाणे और श्रीराम अशोक सागड़े ने गांव की मस्जिद में गड्ढा खोदा था, उसमें जिलेटिन की छड़ें रख दीं और सुबह 3 बजे रिमोट कंट्रोल के जरिए विस्फोट कर दिया। गेवराई तहसील के अर्धामसला गांव की मस्जिद में गांव के ही दो आरोपियों ने जिलेटिन की छड़ें रखी थीं और विस्फोट किया था।

आरोपी के घर से पेन ड्राइव, रिमोट जब्त

29 मार्च को सुबह 3 बजे अर्धमशाला स्थित मस्जिद में बम विस्फोट करने के लिए दोनों आरोपियों ने मस्जिद में एक गड्ढा खोदा और उसमें जिलेटिन की छड़ें लगा दीं। इसके बाद वह 200 फीट दूर गया और मारुति मंदिर के सामने दूर से रिपोट के मदद से विस्फोट कर दिया।


Created On :   6 April 2025 8:50 PM IST

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