Bhandara News: सूखा संकट पर प्रशासन सख्त, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

Bhandara News जिले सहित राज्य में सूखे की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पानी और चारे की कमी के साथ फसल नुकसान जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उपाय तेज कर दिए हैं। किसानों और ग्रामीणों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्व, कृषि, ग्राम विकास, नगर विकास, भूमि अभिलेख, महावितरण, पशुसंवर्धन, जल संसाधन और जल संरक्षण विभाग के जिला व तहसील स्तरीय अधिकारियों को बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिलाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।
सूखे की स्थिति में प्रशासन को सतर्क और सक्षम बनाए रखने के लिए अवकाश मंजूरी की व्यवस्था केंद्रीकृत की गई है। चिकित्सा आपात स्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश को मंजूरी देने का अधिकार केवल जिलाधिकारी के पास रहेगा। अधिकारी आपस में अवकाश मंजूर नहीं कर सकेंगे। अवकाश के लिए ठोस कारण और संबंधित विभाग प्रमुख की टिप्पणी के साथ आवेदन सीधे जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
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बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने या ड्यूटी से गैरहाजिर रहने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ महाराष्ट्र नागरिक सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 55 और 56 के तहत आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
Created On :   2 Oct 2026 12:40 PM IST














