‌Bhandara News: भंडारा में आयोग आपके द्वार में 50 अपीलों पर हुई सुनवाई

भंडारा में आयोग आपके द्वार में 50 अपीलों पर हुई सुनवाई

    ‌Bhandara News नागपुर पीठ द्वारा क्रियान्वित अभिनव पहल “आयोग आपके द्वार” के अंतर्गत बुधवार,6 अगस्त को भंडारा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दायर द्वितीय अपीलों पर सुनवाई हुई। राज्य सूचना आयोग की नागपुर पीठ के सूचना आयुक्त गजानन निमदेव इन सुनवाइयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने एक ही दिन में 50 अपीलों पर सुनवाई की।

    इससे पहले, इस पहल के तहत 18 जुलाई को वर्धा और 1 अगस्त को गडचिरोली में सुनवाई हुई थी। इस श्रृंखला का अगला चरण आज भंडारा जिले में किया गया। इसमें 50 मामलों पर सुनवाई हुई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार, नागरिक सूचना की मांग के लिए संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन करने पर, कई बार उन्हें अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती। ऐसे मामलों में, नागरिक राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर करते हैं।

    हालांकि, नागपुर में आयोग की एक पीठ होने के कारण, विदर्भ के विभिन्न जिलों के अपीलकर्ताओं को नागपुर आना पड़ता है। इससे समय, धन और श्रम तीनों की बर्बादी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, नागपुर पीठ ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए जिला स्तर पर ही सुनवाई करने का निर्णय लिया। इससे नागरिकों की परेशानी कम होगी और जिला प्रशासन व विभागों की अधिक निकटता से भागीदारी भी संभव होगी। इस पहल से नागरिकों को न्याय आसानी से सुलभ होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार-प्रसार होगा। सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी।

    आज की सुनवाई में अपीलकर्ताओं और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सुना गया। दोनों पक्षों द्वारा अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत करने के बाद, सूचना आयुक्त ने स्थिति पर गहराई से विचार किया और निर्णय देने का आधार प्राप्त किया। 50 अपीलों का निपटारा किया गया। “आयोग आपके द्वार” पहल न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने और सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, सूचना प्राप्त करना केवल नागरिकों का अधिकार नहीं है, बल्कि नागरिकों का भी अधिकार है। प्रत्येक अधिकारी और कार्यालय को इस कानून को गंभीरता से लेना चाहिए और समय पर और पारदर्शी तरीके से जानकारी प्रदान करनी चाहिए, राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री गजानन निमदेव ने निर्देश दिए।


    Created On :   7 Aug 2025 2:49 PM IST

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