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MP News: वन विहार के 100 मीटर के दायरे में हो रहे अवैध निर्माण पर एनजीटी ने लिया संज्ञान, 3 महीने में मांगी रिपोर्ट

भास्कर ब्यूरो, भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भोपाल बेंच ने बुधवार को वन विहार नेशनल पार्क की सीमा के 100 मीटर के दायरे में अवैध निर्माण का संज्ञान लिया। एनजीटी ने अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आवेदन और आदेश की प्रतिलिपि निदेशक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर और मुख्य वन्यजीव वार्डन मप्र को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी गई है। कार्रवाई की सूचना तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रार, सेंट्रल ज़ोन बेंच, भोपाल को देने के लिए कहा गया है।
एनजीटी में याचिका लगाई गई थी कि प्रेमपुरा गांव में प्रतिबंधित क्षेत्र में कई बहुमंजिला इमारत बना दी गई हैं। वन विहार की सीमा के साथ 100 मीटर के हिस्से को इको-सेंसिटिव ज़ोन (पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र) के रूप में चिह्नित किया गया है। जिसका उद्देश्य वन्यजीवों की रक्षा करना और इंसानों और जानवरों के बीच टकराव को रोकना है। पार्क की सीमा को राजस्व और वन विभागों की एक संयुक्त समिति ने निर्धारित किया है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वन विहार प्रबंधन उल्लंघनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है। वहीं एनजीटी ने निर्देश दिया कि याचिका और उसके आदेश की प्रतियां वन विहार नेशनल पार्क, चिड़ियाघर के डायरेक्टर और मप्र के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भेजी जाए। दोनों अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें। तीन महीने के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट दें।
Created On :   11 Sept 2026 2:08 AM IST











