Jabalpur News: खाने योग्य नहीं मिली बर्फी, दुकान संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा विभाग ने की थी मझौली स्थित नरेंद्र स्वीटस पर कार्यवाई, गोरखपुर में अवमानक क्रीम मिलने पर भी संचालक पर 25 हजार की पेनाल्टी, एडीएम न्यायालय का निर्णय

डिजिटल डेस्क,जबलपुर। अपर कलेक्टर न्यायालय ने मझौली स्थित नरेन्द्र स्वीट्स से लिए गए बर्फी के सेम्पल जांच के बाद अवमानक पाए जाने पर संचालक राजू पाल के खिलाफ आदेश जारी कर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार एक अन्य मामलें में गोरखपुर हाथीताल स्थित एक कारोबारी के यहां से घी, क्रीम, वनस्पति घी सहित अन्य खाद्य सामग्री जब्त किए जाने के मामलें में कारोबारी तरूण गुप्ता के खिलाफ 25 हजार रुपए जुर्माना की कार्रवाई की गई है।

बताया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिहोरा के नेतृत्व में 20 अगस्त 2021 को मझौली बायपास स्थित नरेंद्र स्वीटस की जांच कर प्रतिष्ठान से मिष्ठान एवं नमकीन का विक्रय तथा विक्रय के लिए संग्रह पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान में विक्रय के लिए संग्रहित बर्फी का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। इसके बाद 4 अक्टूबर 2021 को आई जांच रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया तथा अवमानक घोषित किया गया।

इसके बाद प्रकरण एडीएम न्यायालय में सुनवाई हुई। सभी पक्षाे को सुनने के बाद बुधवार 4 नवंबर 2026 को एडीएम रविशंकर राय ने अवमानक खाद्य पदार्थ बर्फी का संग्रहण और उसका विक्रय किए जाने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर संचालक राजू पाल पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है।

वहीं एक अन्य मामलें में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित गुप्ता द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को इरावत काम्पलेक्स के समाने गोरखपुर हाथीताल स्थित फर्म उग्रसेन गुप्ता के मकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारकर्ता तरूण गुप्ता के प्रतिष्ठान पर करीब 40 किग्रा क्रीम(लूज), करीब 12 किग्रा. घी और एक वनस्पति घी का पैकेट पाए गए।

खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता के संबंध में संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिया गया और इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जिस पर क्रीम लूज का जांच परीक्षण खाद्य सुरक्षा एवं मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। इसके बाद अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। यहां सभी पक्षों को सुनने के बाद एडीएम रविशंकर राय द्वारा संचालक के विरूद्ध 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

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