Jabalpur News: सड़क दुघर्टना में मृत्यु पर मुआवजा नहीं मिलने पर कलेक्ट्रेट की संपत्ति कुर्क पहुंचा अमला
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। सड़क दुघर्टना के एक मामलें में पीडित परिवार को समय पर क्षतिपूर्ति राशि न मिलने पर बुधवार को कुछ अधिवक्ताओं का दल जिला नाजरात को लेकर कलेक्ट्रेट की चल-अचल संपत्ति की कुर्की वारंट लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। जिसके चलते काफी देर तक हंगामा की स्थिति निर्मित रही है। मौके पर एडीएम व एसडीएम ने पहुंचकर पूरे प्रकरण को समझते हुए वारंट की तामील कराई, तब मामला शांत हुआ।
बताया गया है कि 7 अक्टूबर 2019 की रात खंदिया मेन रोड पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की एक गाड़ी ने बैरागी गांव निवासी नवाब खान को टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पूरे प्रकरण की विवेचना के बाद चालक टीकाराम ठाकुर की लापरवाही सामने और सरकारी गाड़ी का बीमा न होना स्पष्ट हुआ।
जिसके चलते मृतक की पत्नी नूरजहां, पुत्र शब्बीर और पुत्री मुस्कान ने न्यायालय की शरण ली। जिस पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 25 फरवरी 2025 को आश्रितों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए 12.93 लाख रुपए मुआवजा राशि के साथ ही सात फीसदी सालाना साधारण ब्याज अदा करने का आदेश दिया। इसके बाद भी पीड़ित पक्ष को यह राशि नहीं मिली। ब्याज की गणना के बाद यह 18,03,262 रुपए तक पहुंच गई। इस राशि का भुगतान के लिए कुर्की वारंट जारी हुआ था।
गहमा-गहमी के बाद शांत हुआ मामला
कुर्की वारंट लेकर पहुंचे अधिवक्ता और नाजरात के कर्मचारियों को देखकर कलेक्ट्रेट में गहमा-गहमी का माहौल बन गया। इसके बाद एडीएम शैलेंद्र सिंह और अन्य एसडीएम मौके पर पहुंचे। यहां चर्चा के बाद मामला शांत हुआ।
कुर्की वारंट जारी हुआ है, जिसकी तामीली हो गई है। शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।
नीता राठौर, एडीएम
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